EPFO ने घटाई क्लेम सेटलमेंट की अवधिः 10 दिन में मिल सकेगा PF का पैसा
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए अच्छी खबर आई है. ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉल, पेंशन और बीमा जैसे कई क्लेम के निपटारे के लिये तय समय सीमा को घटाकर 10 दिन कर दिया है. पहले क्लेम सेटलमेंट जैसे कई कामों के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगता था वहीं अब से आपके पीएफ विड्रॉल, पेंशन और इंश्योरेंस जैसे कई क्लेम 10 दिन में ही पूरे हो जाएंगे. इससे पहले ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटारे के लिये समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था. अपने 4 करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सर्विस में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया था. वहीं 1 मई 2017 से ऑनलाइन दावा निपटान भी शुरू किया है. उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुड़े ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन मिलने के 3 घंटे के अंदर दावों के निपटारे की योजना है. इसके जरिए आप अपनी शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन तरीके से ही कर पाएंगे और ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी.
‘सिटिजन चार्टर’ 2017 पेश EPFO ने एक बयान में कहा, ‘‘क्लेम सेटलमेंट के लिये समय सीमा 10 दिन और शिकायतों के सेटलमेंट के लिये समय सीमा 15 दिन होगी.’’ श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कल बैंगलोर में ईपीएफओ के ‘सिटिजन चार्टर’ 2017 पेश किया. ईपीएफओ ने ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया है, जहां ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 और ईपीएफएटी (ट्रिब्यूनल) की कोर्ट प्रक्रिया डिजिटल तरीके में तब्दील होगी. ये इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट के लिए पेपरलेस कोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ाया गया एक कदम है.
अपना UAN एक्टिवेट करके आधार कार्ड के साथ लिंक कर चुके पीएफ धारकों के पीएफ के फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट के आवेदन ऑनलाइन हो सकते हैं. यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है इसी से पीएफ खाता धारक अपने पीएफ को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकता है.