EPFO Updates: ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़े काम की खबर है जिसका पता न होने पर उनका बड़ा नुकसान हो सकता है. दरअसल ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को अपना UAN यानी (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. जिन्होंने अपने पीएफ अकाउंट को पैन से लिंक नहीं कराया है तो इसे तुरंत आधार से लिंक कराएं जिससे आपका पीएफ का पैसा लगातार खाते में आता रहे.
लिंकिंग नहीं होने पर पीएफ खाते में जाने वाला कंट्रीब्यूशन रुक सकता है
ईपीएफ खाते के UAN को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका एंप्लॉयर जो पीएफ कंट्रीब्यूशन देता है वो रुक सकता है और अगर आप ईपीएफ अकाउंट से पैसे का विदड्राल करना चाहते हैं तो उसमें भी मुश्किलें आ सकती हैं. यानी सीधे तौर पर ईपीएफ के तहत आने वाली सर्विसेज से आपको महरूम रहना पड़ सकता है.
यहां पर आप जान सकते हैं कैसे कराएं UAN को आधार से लिंक
EPFO के आधिकारिक पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर आपको अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉगइन करना होगा. इसके बाद 'Manage' सेक्शन में KYC विकल्प पर जाएं. इसके बाद जो पेज खुलेगा वहां आप ईपीएफ अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज की लिस्ट देख सकते हैं. अगर आप आधार से अपने यूएएन को लिंक करना चाहते हैं तो आधार ऑप्शन को चुने और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सेव पर क्लिक कर लें.
इसके बाद ईपीएफ पोर्टल पर आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आधार को यूआईडीएआई से वैरिफिकेशन के लिए जाएगा. अगर आपका KYC कंप्लीट है और वहां डॉक्यूमेंट सही हैं तो आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा. आपको अपने UAN जानकारी के सामने आधार वेरिफाई लिखा हुआ दिखेगा. हालांकि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन चूंकि अब आखिरी तारीख नजदीक है तो आपको तुरंत ये काम कर लेना चाहिए.