EPF Claim: प्रॉविडेंट फंड क्लेम सेटलमेंट होगा आसान, ईपीएफओ ला रहा एक मेंबर-एक UAN सिस्टम, जानें डिटेल्स
EPFO-UAN News Update: ईपीएफओ हमेशा से अपने सब्सक्राइबर्स को ये नसीहत देता रहा रहा कि नौकरी बदलने पर वे नए यूएएन नंबर के लिए आवेदन ना करें
EPFO Update: ईपीएफओ (EPFO) में जमा अपनी ही गाढ़ी कमाई को निकालने में सब्सक्राइबर्स को होने वाली परेशानियों से जल्द निजात मिलने वाली है. एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है जिसके तहत नया सॉफ्यवेयर मॉड्यूल में ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) के मेंबर के यूएएन (Universal Account Number) नंबर के जरिए अकाउंटिंग संभव हो सकेगा और इसे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को सरल बनाया जा सकेगा. नए सॉफ्टवेयर के चलते एक मेंबर एक अकाउंट वाले सिस्टम को लागू किया जा सकेगा जिससे प्रॉविडेंट फंड से क्लेम सेटलमेंट में होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा.
प्रॉविडेंट फंड से पैसा निकालना होगा आसान!
एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन CITES 2.01 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत ईपीएफओ अपने हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर होनों को ही अपग्रेड कर रहा है. CITES 2.01 प्रोजेक्ट में नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तैनाती की जा रही है. इससे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को सरल बनाने में मदद मिलेगी और सब्सक्राइबर्स को ईपीएफओ से अपना पैसा निकालने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी. ईपीएफओ के मुताबिक सॉफ्टवेयर के अपग्रेड होने के बाद यूएएन (UAN) नंबर के जरिए अकाउंटिंग किया जा सकेगा. जिसके चलते एक मेंबर, एक अकाउंट वाला सिस्टम तैयार हो जाएगा. नए सॉफ्टवेयर के चलते क्लेम को सेटल करने में आसानी होगी.
एक सदस्य के पास एक UAN नंबर जरूरी
दरअसल एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अपने हर सदस्य को एक यूएएन (Universal Account Number) नंबर जारी करता है. ईपीएफओ हमेशा से अपने सब्सक्राइबर्स को ये नसीहत देता रहा रहा कि नौकरी बदलने पर वे नए यूएएन नंबर के लिए आवेदन ना करें क्योंकि एक सदस्य के पास एक ही यूएएन नंबर होना चाहिए.
Critical Information!
— EPFO (@socialepfo) November 27, 2024
Employees are not required to generate a new UAN when leaving their old employment. A member cannot have more than one UAN. There is no requirement for having a fresh UAN at all, in any case of unemployment or change of employment@mygovindia @PMOIndia…
दो UAN से सेटलमेंट में दिक्कत
अगर किसी एम्पलॉय के पास दो यूएएन नंबर है तो तो उसे पुराने यूएएन नंबर के साथ नए नंबर को विलय (Merge) करने की सलाह दी जाती है. किसी भी एम्पलॉय के पास दो यूएएन नंबर होने के चलते प्रॉविडेंट फंड क्लेम के सेटलमेंट में सब्सक्राइबर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्लेम को खारिज कर दिया जाता है. हाल ही में ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सब्सक्राइबर्स से कहा है कि नौकरी बदलने के बाद नई जगह ज्वाइन करने पर नया यूएएन नंबर ना जेटरेट करें. एक सदस्य के पास एक से ज्यादा यूएएन नंबर नहीं हो सकता है.
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