EPFO Online: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट योजना है, जिसके तहत कंपनी और कर्मचारी दोनों की ओर से इसके खाते में बराबर योगदान दिया जाता है और सरकार इसपर सालाना ब्याज देती है. रिटायरमेंट के बाद इस अमाउंट को निकाल सकते हैं. हालांकि संगठन इमरजेंसी के दौरान भी पैसे निकालने की अनुमति देता है. 


भविष्य निधिक कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने पीएफ खाते में जमा राशि को ट्रांसफर, विड्रॉल या क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, आप जमा राशि को ऑनलाइन तरीके से जांच भी कर सकते हैं. ईपीएफओ की ओर से एसएमएस के माध्यम से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं. 


किसी दावे का निपटान करने या ईपीएफ अमाउंट सेटलमेंट में समय 


इमरजेंसी के दौरान कर्मचारी फॉर्म 19 का उपयोग करके पीएफ दावा दायर कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति ईपीएफ को पूर्ण या आंशिक रूप से निकाल सकता है. एक्स (ट्विटर) पर ईपीएफओ के ट्वीट के मुताबिक, आम तौर पर किसी दावे को निपटाने या पीएफ राशि जारी करने में 20 दिन लगते हैं. 


20 दिन में नहीं हो सेटलमेंट तो क्या करें 


ईपीएफओ वेबसाइट के मुताबिक, वह शिकायतों के प्रभारी क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त से संपर्क कर सकता है. 'कर्मचारियों के लिए' सेक्शन में EPFiGMS सुविधा का उपयोग करके वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करना होगा. पीएफ अंतिम दावा के लिए फॉर्म 19 भरना आवश्यक है.


ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए ये जरूरी


अगर आप ऑनलाइन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको ईकेवाईसी कराना होगा. ईकेवाईसी के बिना आप पीएफ अमाउंट का सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं. आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आप ईकेवाईसी को पूरा कर सकते हैं. 


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