EPFO Rules Changed: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुक्रवार को नियमों में बड़ा बदलाव किया है. ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से एडवांस निकालने के नियम में यह बदलाव किया है. ईपीएफओ ने घोषणा की है कि अब कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है.


कोरोना महामारी के दौरान ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों के लिए रिफंडेबल एडवांस फैसिलिटी की शुरुआत की थी. पहली लहर के बाद ईपीएफओ ने दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 को देखते हुए एक और एडवांस सुविधा की अनुमति दे दी थी.


ईपीएफओ ने जारी किया नोटिफिकेशन


ईपीएफओ ने 12 जून 2024 को इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि अब कोविड-19 कोई महामारी नहीं है. ऐसे में कोविड एडवांस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है. इस कारण सब्सक्राइबर्स को यह सुविधा अब नहीं मिलेगी. कोरोना महामारी के दौरान लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई थी, जिसे अब बंद करने का फैसला किया गया है.


अभी तक मिल रहा था कोविड-19 एडवांस निकालने की सुविधा


ईपीएफओ खाताधारक को पहली बार मार्च 2020 में पैसे एडवांस में निकालने की सुविधा मिली थी. वहीं जून 2021 में श्रम मंत्रालय ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए खाताधारकों को दूसरे नॉन रिफंडेबल एडवांस का लाभ लेने की सुविधा शुरू कर दी थी. अब 12 जून 2024 से इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है.


किन चीजों के लिए ईपीएफओ खाते से निकाले जा सकते हैं पैसे


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पैसे कई चीजों के लिए एडवांस के तौर पर निकाले जा सकते हैं. इसमें घर बनाने से लेकर, बीमारी की स्थिति, कंपनी बंद होने पर, घर में शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि शामिल हैं.


ये भी पढ़ें-


Hyundai Motor IPO: हुंडई मोटर्स ला रही देश का सबसे बड़ा आईपीओ, SEBI के पास जमा कराए पेपर्स