Employees Provident Fund: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने उच्‍च पेंशन के लिए योग्‍य लोगों को जानकारी दी है कि वे जल्‍द से जल्‍द अप्‍लाई कर दें, वरना लास्‍ट डेट समाप्‍त हो जाने के बाद आप उच्‍च पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे. ईपीएफओ की ओर से पहले ही इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है. ऐसे में इसे और आगे करने की संभावना कम लग रही है. 


कब तक कर सकेंगे अप्‍लाई 


कर्मचारी भविष्‍य निधि ने उच्‍च पेंशन के लिए पात्रों को 26 जून 2023 तक आवेदन करने का अंतिम मौका दिया है. इसका मतलब है कि आपको हायर पेंशन पाने के लिए सोमवार तक अनिवार्य रूप से अप्‍लाई करना होगा. हालांकि उच्‍च पेंशन योजना सभी के लिए नहीं है. 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी फैसले के मुताबिक, ईपीएफ के कुछ ही सदस्‍य आवेदन कर सकते हैं.  


अप्‍लाई करने के लिए पोर्टल पर जारी है लिंक 


हायर पेंशन के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ सर्कुलर जारी किए हैं कि कर्मचारी ईपीएस से उच्‍च पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं. रिटायरमेंट फंड बॉडी ने अपने संयुक्‍त आवेदन पत्र जमा करने के लिए सदस्‍य सेवा पोर्टल पर एक ऑनलाइन लिंक पेश किया है. आवेदन करते समय आपके पास कुछ जरूरी दस्‍तावेज होने आवश्‍यक हैं. 


कौन से दस्‍तावेज होने चाहिए 


ऑनलाइन आवेदन करते वक्‍त आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर,  ईपीएफ खाते में वेतन सीमा से अधिक भुगतान का प्रमाण आदि होना चाहिए. 


कौन कर सकता है अप्‍लाई 


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सिर्फ दो तरह के लोग ही हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहला- जो लोग 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ और ईपीएस के सदस्‍य रहे और उस तारीख के बाद भी बने हुए थे. दूसरा- 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे और पहले हायर पेंशन का विकल्‍प चुना था, लेकिन उनके आवेदन ईपीएफओ अधिकारियों की ओर से खारिज कर दिया गया था. 


कैसे करें आवेदन 


जब कोई सदस्‍य इस योग्‍यता को पूरा करता है और सभी जरूरी दस्‍तावेजों को जमा करके रख लेता है तो वह अब हायर पेंशन के लिए अप्‍लाई कर सकता है.  यूजर मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है. ईपीएफओ ने अपने फिल्‍ड ऑफिस को 20 दिनों के भीतर आवेदन पत्र मान्‍य करने के लिए कहा है. गौर करने वाली बात है कि योगदान में कमी की भरपाई के लिए आपको एक्‍स्‍ट्रा पेमेंट करना होगा. ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि वेतन सीमा से अधिक 1.16 फीसदी नियोक्ता के योगदान से आएगा. 


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