Employees Pension Scheme: एम्पलॉय पेंशन स्कीम (Employees Pension Scheme) में छह महीने से कम योगदान देने के बाद भी ईपीएस मेंबर्स (EPS Members) पैसे निकाल सकेंगे. भारत सरकार ने एम्पलॉय पेंशन स्कीम Employees Pension Scheme (EPS) 1995 में संशोधन किया है जिसके बाद छह महीने से कम के लिए योगदान करने के बाद भी सदस्य विड्रॉल बेनेफिट (Withdrawal Benefit) का लाभ उठा सकेंगे. ईपीएस 1995 में संशोधन के चलते वैसे 7 लाख ईपीएस मेंबर्स को लाभ होगा जो कस से कम छह महीने के लिए ईपीएस में योगदान देने के नियम के बावजूद इससे कम अवधि के लिए योगदान देने के बाद स्कीम को बीच में छोड़ देते हैं.
श्रम मंत्रालय ने बताया कि देश में लाखों ऐसे ईपीएस 95 स्कीम के सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष तक लगातार स्कीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही स्कीम से बाहर आ जाते हैं. ऐसे सदस्यों को स्कीम के नियम के तहत पैसे निकालने का बेनेफिट दिया जाता है. वित्त वर्ष 2023-24 में 30 लाख विड्रॉल बेनेफिट के क्लेम को सेटल किया गया है.
अभी तक विड्रॉल बेनेफिट के कैलकुलेशन के लिए सर्विस में पूरे किए गए वर्ष और उस वेतन के आधार पर तय किया जाता है जिसपर ईपीएस के लिए योगदान किया गया है. 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले मेंबर्स ही इस विड्रॉल बेनेफिट का लाभ ले सकते थे. ऐसे में जो सदस्य छह महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद स्कीम छोड़ देते हैं उन्हें कोई विड्रॉल बेनेफिट नहीं मिलता था. इसके चलते कई लोगों के क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया जाता था.
श्रम मंत्रालय के मुताबिक इसके चलते 2023-24 में 7 लाख विड्रॉल क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसमें 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएस 95 स्कीम में योगदान किया गया था. लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद वैसे सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं वे भी पैसे निकालने के बेनेफिट के लिए हकदार हो जायेंगे.
केंद्र सरकार ने टेबल डी को भी संशोधित किया है. अब से विड्रॉल बेनेफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है. इससे सदस्यों के विड्रॉल बेनेफिट को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी. इस संशोधन से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा. इससे उचित विड्रॉल बेनेफिट को लाभ मिल सकेगा. उदाहरण के लिए अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सर्विस करने के दौरान ईपीएस के लिए योगदान करता है तो पहले के नियम के मुताबिक उसे 29,850 रुपये विड्रॉल बेनेफिट मिलता लेकिन नियमों में संशोधन के बाद 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा.
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