EPS 95 Pension Scheme: बुढ़ापे में बेहद काम की है EPS 95 स्कीम! जानिए इस मिनिमम पेंशन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं
EPS 95 Scheme: ईपीएफओ सब्सक्राइबर की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने ईपीएफओ खाते में जमा होता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी जरूर की हो.
EPS 95 Scheme Details: हर नौकरीपेशा की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के खाते में जमा होता है. अगर आप ईपीएफओ (EPFO) के खाताधारक हैं तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 स्कीम (EPS 95 Pension Scheme) की जानकारी जरूर होनी चाहिए. ये स्कीम साल 1995 से लागू है और वे सभी कंपनियां इस स्कीम के तहत आती हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत हैं. इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है. EPFO की ईपीएस स्कीम (EPS Scheme) के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनरों को कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है. यह पेंशन 58 की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है.
किन लोगों को पेंशन की सुविधा
इस स्कीम का फायदा केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों को ही मिल सकती है. ईपीएफओ सब्सक्राइबर (EPFO Subscribers) की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने ईपीएफओ खाते में जमा होता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी जरूर की हो. 58 की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि मिल सकती है. वहीं 50 साल की उम्र के बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार कम ब्याज दर अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं.
परिवार को भी मिलता है पेंशन का लाभ
EPS 95 Scheme के तहत अगर किसी पेंशन होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है. अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान ही हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपये का लाभ मिल सकता है. वहीं ईपीएस '95 स्कीम (EPS 95 scheme) के तहत अगर पेंशन होल्डर का कोई परिवार नहीं है तो ईपीएस स्कीम के तहत नॉमिनी को जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता है. वहीं अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो आप 58 साल के बाद पीएफ खाते से पूरे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा.
सरकार ने नियमों में किया बदलाव
सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में बदलाव किया है. अब आप रिटायरमेंट से 6 महीना पहले भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं. श्रम मंत्रालय से ईपीएफओ (EPFO) से यह सिफारिश की है कि अगर किसी सदस्य की नौकरी का 6 महीने से भी कम वक्त बचा हो तो ऐसे में कर्मचारी को पूरे पैसे निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए.
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