(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Damaged Currency: एटीएम से निकले हैं कटे फेट नोट, इस तरह आसानी से बैंक में करें एक्सचेंज
Exchange Rules: कटे नोट को बदलने को लेकर आरबीआई ने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी कर रखी है. इस नियम के मुताबिक सरकारी हो या प्राईवेट बैंक कोई भी पुराने और कटे फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं.
Exchange Rules of Damaged Currency: लोगों की सुविधा के लिए सभी बैंकों ने जगह-जगह एटीएम मशीन (ATM Machine) लगा रखी हैं. इससे लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाता है. जब भी कैश की जरूरत (Cash) होती है तो आप किसी भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं. लेकिन, कई बार ऐटीएम से कटे फटे नोट (Damaged Note) निकल जाते हैं जिसे बदलवाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर आपको भी कटे फटे नोट बदलवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम आपको आरबीआई (Reserve Bank of India) के कुछ नियम बताने वाले हैं जो कटे फटे नोट को बदलने के बनाया गया है.
अगर कोई बैंक कटे फटे नोट को बदलने से मना करता है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में ग्राहक की परेशानी दूर करने के लिए कुछ नियम बनाएं है. तो चलिए हम आपको बताते है आरबीआई (RBI) के नियम कटे फटे नोट को एक्सचेंज (Currency Exchange Rules of RBI) करने के बारे में-
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आरबीआई के नियम क्या कहते है?
कटे फटे नोट को बदलने को लेकर आरबीआई (RBI) ने साफ तौर पर गाइडलाइन (RBI Guidelines) जारी कर रखी है. इस नियम के मुताबिक सरकारी हो या प्राईवेट बैंक (Government and Private Bank) कोई भी पुराने और कटे फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं. नोट बदलने (Note Exchange) पर मना करे पर बैंक पर 10 हजार तक का जुर्माना (Fine) लग सकता है. नोट बदलने के लिए आपको उसे बैंक में जाना होगा जिसके एटीएम से कटा फटा नोट निकला है.
इसके लिए आप बैंक को एप्लीकेशन (Application) लिखकर पैसे निकालने की डेट के बारे में बताएं. इसके साथ ही बैंक के एटीएम से निकाली हुई स्लिप को भी दिखा सकते हैं. अगर स्लिप नहीं है तो फोन के मैसेज (Message) को भी आप दिखा दें. इसके बाद आपके पैसे तुरंत एक्सचेंज (Exchange) हो जाएंगे.