ITR filing: भूले से भी ना दें फर्जी रेंट रसीदें वर्ना आयकर विभाग थमा सकता है नोटिस, जानें इससे जुड़ा अपडेट
ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके लिए अब जल्दी करने की बारी आ गई क्योंकि आखिरी तारीखों में पोर्टल भी बिजी रहता है.
ITR Filing: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे टैक्सपेयर्स अपने टैक्स से जुड़े सारे कागजात एकत्रित करके आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं. हालांकि इनकम टैक्स विभाग इस बात की भरपूर कोशिश कर रहा है जो टैक्सपेयर्स फर्जी रेंट रिसीट बनाकर टैक्स चोरी कर रहे हैं उन्हें रोका जाए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत आयकर भरने वाले वाले सैलरीड क्लास के टैक्सपेयर्स पर कार्रवाई कर रहा है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नकली रेंट की रसीदें जमा करने से लेकर झूठे डोनेशन देने तक, सक्रिय रूप से ऐसे रिटर्न की पहचान कर रहा है.
घर के किराए पर कितनी मिलती है टैक्स छूट
जैसा कि आप जानते हैं कि सैलरीड क्लास को 1 लाख रुपये तक के घर के किराए पर टैक्स छूट मिल सकती है और इसके लिए उन्हें अपने मकान मालिक का पैन कार्ड देने की भी जरूरत नहीं है. हालांकि आर्थिक जानकारों का कहना है कि ये दुखद है कि कुछ टैक्सपेयर्स इस टैक्स छूट के प्रोविजिन का गलत फायदा उठा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि टैक्सपेयर्स को इसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे अपने दिए गए घर के किराए के लिए ली गई टैक्स छूट का सबूत देने के लिए कहा जा रहा है.
गलत जानकारी देने पर आ सकता है आयकर विभाग का नोटिस
आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अगर आईटीआर फाइल करने में विसंगतियां या मिसमैच पाया जाता है तो टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी कर सकता है. ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि अगर फर्जी रेंट रिसीट जमा करके गलत तरीके से आयकर की छूट ली है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर चेक करने के दौरान इसका पता चल जाता है तो आप पर भारी-भरकम पेनल्टी लगाई जा सकती है. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक गलत तरीके से आय को छुपाना और इसका क्लेम करना अपराध की श्रेणी में आता है.
इससे बचने के लिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए
- पूरी तरह ईमानदारी से अपना आईटीआर फाइल करें जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
- एक वैध रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल करें.
- ऑनलाइन या चेक पेमेंट के जरिए अपने घर के किराए का भुगतान करें.
- अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा रेंट बनता है तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर अवश्य दें.
- यूटिलिटी बिल पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखें.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत आईटीआर फाइल करने की सूरत में या आईटीआर फाइल करने की सूरत में टैक्सपेयर को नोटिस भेज सकता है. गलत आईटीआर रिफंड क्लेम करने की सूरत में आईटी डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है.
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