(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
पेंशनधारक को मिल रहा 40 हजार, 60 हजार या एक लाख रुपये, हो गई मृत्यु तो परिवारजनों को मिलेगी कितनी फैमिली पेंशन?
UPS Vs NPS Vs OPS Calculator: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशनधारक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को महंगाई राहत के साथ पेंशन का 60 फीसदी फैमिली पेंशन के तौर दिया जाएगा.
UPS vs NPS vs OPS Update: 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस और एनपीएस से हटकर एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई. यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 25 सालों तक लगातार कम से कम नौकरी की अवधि पूरी करने के बाद एश्योर्ड पेंशन देने का एलान किया गया है. रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के सेवाकाल के दौरान मिले बेसिक वेतन का औसत बेसिक वेतन का 50 फीसदी + महंगाई राहत जोड़कर कर्मचारी को पेंशन दिया जाएगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंधनधारक की फैमिली को भी एश्योर्ड फैमिली पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को पेंशनधारक को मिल रहे पेंशन का 60 फीसदी एश्योर्ड फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए तब सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जानें पर फैमिली पेंशन की कर्मचारियों के पति या पत्नी की बड़ी डिमांड थी. इसलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का प्रावधान है. उन्होंने कहा, किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो उन्हें पेंशन दी जा रही थी उसका 60 फीसदी पेंशनधारक के परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा. पर सवाल उठता है कितना मिलेगा पेंशन?
अगर 40,000 रुपये मिल रहा पेंशन?
मान लिजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी को उनके रिटायरमेंट के बाद 40,000 रुपये हर महीने पेंशन मिल रहा था. और अगर पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत परिवारजनों को 40,000 रुपये का 60 फीसदी यानि 24,000 रुपये मासिक + महंगाई राहत को जोड़कर फैमिली पेंशन दिया जाएगा.
60,000 रुपये पेंशन होने पर
ऐसे पेंशनधारक जिन्हें रिटायर होने के बाद हर महीने 60,000 रुपये पेंशन मिल रहा है और उस पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है. ऐसी स्थिति में यूपीएस के तहत पेंशनभोगी के परिवारजनों को 36,000 रुपये प्रति महीने + महंगाई राहत जोड़कर फैमिली पेंशन दिया जाएगा.
अगर पेंशन है 1 लाख रुपये
अगर किसी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 1 लाख रुपये पेंशन मिलने की संभावना बनती है और पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो एश्योर्ड फैमिली पेंशन के तहत परिवारजनों को पेंशन के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपये का 60 फीसदी यानि 60,000 रुपये + महंगाई राहत पेंशन के तौर पर मिलेगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कैबिनेट के फैसले पर पीआईबी के प्रेस रिलीज में स्पष्ट लिखा है, एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन तीनों ही मामले में इंफ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनेफिट मिलेगा. ये महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर दिया जाएगा जैसा कि सर्विस के दौरान कर्मचारियों को दी जाती है.
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