Income Tax Return: इस तारीख से पहले भर लें एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना देना होगा पेनल्टी
Income Tax Return Update: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर किसी लेट फीस के भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है.
Income Tax Return AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 ( Form -16) मिल चुका है तो फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें. क्योंकि धीरे-धीरे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ( Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर ज्यादा टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) द्वारा रिटर्न फाइलिंग करने के चलते लोड बढ़ता जाएगा. इनकम टैक्स फाइलिंग में होने वाली दिक्कतों से बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर फौरन आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर लें.
31 जुलाई, 2022 से पहले भर लें आयकर रिटर्न
वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर किसी लेट फीस के भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर इस तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा.
ITR भरने की तारीख
किसी भी व्यक्ति (Individual), HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई, 2022 है. वहीं वैसे बिजनेस जिनकी ऑडिट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. वैसे बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2022 है.
देरी से फाइल करने पर लगेगा पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
जल्द रिफंड पाने के लिए जल्द भरें ITR
अगर आपने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए समय से पहले आयकर रिटर्न भर लिया तो टैक्स विभाग से आपको जल्द आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा. देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में देरी भी हो सकती है. मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा.
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