नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कालेधन वालों को एक तरह से आगाह करते हुए आज कहा कि कोई अपने कालेधन को केवल बैंक खातों में जमा कराके ही उसे सफेद नहीं बना सकता क्योंकि ऐसे अघोषित धन पर टैक्स चुकाना होगा. बैंकों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने संबंधी सवाल पर जेटली ने यहां कहा, अघोषित धन को जमा करवाने भर से ही आप टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. उन्होंने कहा कि इस तरह की जमाओं पर आयकर विभाग की नजर है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 27 नवंबर तक बैंकों में 8.45 लाख करोड़ रुपये के पुराने यानी अप्रचलित नोट 500 व 1000 रुपये जमा हुए हैं.


उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने आयकर कानून में संशोधन कर दिया है जिसके तहत इस तरह की अघोषित आय पर अधिक कर व जुर्माना लगाया जा सकेगा. यह विधेयक राज्यसभा में लंबित है.


संशोधित आयकर कानून के मुताबिक 30 दिसंबर तक स्वैच्छिक रूप से यदि अघोषित राशि की जानकारी सरकार को दी जाती है तो ऐसे धन पर सरकार टैक्स और जुर्माने सहित कुल 50 फीसदी टैक्स वसूलेगी. इसके बाद भी यदि कोई अघोषित राशि का पता चलता है तो उस पर कर और जुर्माने सहित कुल 85 फीसदी टैक्स वसूला जायेगा.


नोटबंदी के 3 सप्ताह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों के बारे में पूछे गये सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोट की आपूर्ति बढ़ाई है और स्थिति जल्दी ही सुधर जायेगी.