Finance Minister: वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा- NPS में जमा पैसा लोगों का है, इसे राज्य सरकारें नहीं ले सकतीं
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने शिमला में कहा कि NPS में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकतीं है.
NPS Money Withdrawal Rules: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शिमला में आज बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती हैं. मंत्री सीतारमण ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने से जुड़े सवालों के जवाब में मीडिया को जानकारी दी है कि राजस्थान (Rajasthan) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, लेकिन कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है. इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension System) शुरू करने के लिये केंद्र से एनपीएस (NPS) के तहत जमा लोगों का पैसा लौटाने को कहा है.
सूत्रों के अनुसार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों कांग्रेस शासित राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) फिर से लागू करने को अधिसूचित किया है. उनका कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में यह व्यवस्था फिर से शुरू करने का वादा किया है और यह राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है. राज्य में 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी हैं. हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर 2022 को चुनाव के लिए मतदान होना है.
मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रही हूं
मंत्री सीतारमण ने शिमला में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि, ‘‘कानून के तहत, एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं जा सकता. यह केवल उन कर्मचारियों के पाए जाएगा, जो इसका योगदान कर रहे हैं. क्या हम कानून बदल सकते हैं? यह केंद्र के पास जमा कर्मचारियों का पैसा है. यह पैसा केवल लाभार्थी कर्मचारियों के पास जाएगा न कि किसी एक प्राधिकरण या इकाई के पास है. उन्होंने कहा कि मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रही हूं. मैं केवल कानून की बात कर रही हूं.''
कानूनी राय ले रही सरकारे
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) का कहना है कि केंद्र ने एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों का 17,000 करोड़ रुपये लौटाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र लंबे समय तक पैसा नहीं रख सकता और राज्य सरकार ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है और अदालत जा सकती हैं.
ये भी पढ़ें-
Aadhaar Rules: 10 साल पुराने आधार कार्ड को जल्द करवा लें अपडेट, सरकार ने जारी की गाइडलाइन