Senior Citizen Saving Scheme: सरकार की सफाई, खाताधारक के मृत्यु बाद प्रीमैच्योर क्लोजर के तहत नहीं बंद कर सकते अकाउंट
Senior Citizens Savings Scheme: शिकायतें मिली थी कि योजना को ऑपरेट करने वाली एजेंसियां सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट होल्डर के मृत्यु पर खाते को प्रीमैच्योर क्लोजर मानकर बंद कर दे रही हैं.
Clarification On Senior Citizens Savings Scheme: सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme) को लेकर वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry) ने स्पष्टीकरण ( Clarification) जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाताधारकों (Senior Citizens Savings Scheme Account Holders) के मृत्यु ( Death) होने पर ऑपरेटिंग एजेंसियां ( Operating Agencies) प्रीमैच्योर क्लोजर ( Premature Closure) मानकर मनमाने तरीके से खाते को बंद नहीं कर सकती हैं. ऑपरेटिंग एजेंजियों को अकाउंट होल्डर के मृत्यु तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर जो निधारित ब्याज है उसका भुगतान करना होगा. उसके बाद के अवधि के लिए अकाउंट के फाइनल क्लोजर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ( Post Office Saving Account) पर जो ब्याज तय है उसके हिसाब से भुगतान करना होगा. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाताधारक के मृत्यु होने पर प्री-मैच्योर क्लोजर का नियम लागू नहीं होता है.
वित्त मंत्रालय को मिली शिकायतें
दरअसल हाल के दिनों में ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ मामलों में योजना को ऑपरेट करने वाली एजेंसियां सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट होल्डर के मृत्यु होने पर खाते को प्री-मैच्योर क्लोजर बताकर खाते को बंद कर दे रही हैं. जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रूल नंबर 7(2) के तहत स्पष्टीकरण जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामले जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उनके नॉमिनी के अनुरोध के बाद खाते को बंद कर दिया जाता है तो खाताधारक के मृत्यु होने की तारीख तक ऑपरेटिंग एजेंसियों को स्कीम पर घोषित ब्याज दर के हिसाब से भुगतान करना होगा. उसके बाद अकाउंट के फाइनल क्लोजर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम पर जो ब्याज दिया जा रहा उस दर से भुगतान करना होगा.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर स्पष्टीकरण जारी
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट होल्डर के मृत्यु होने पर प्री-मैच्योर क्लोजर लागू नहीं होता है. प्री-मैच्योर क्लॉज तभी लागू होगा जब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी अवधि से पहले खाते को बंद करने के लिए अनुरोध करेंगे. प्री-मैच्योर खाते को बंद पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रूल 6 के तहत जो पेनाल्टी का प्रावधान है वो लागू होगा.
कितना मिलता है ब्याज
सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग स्कीम मौजूदा समय में 7.4 फीसदी के दर से ब्याज मिल रहा है. साथ ही इस योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है. इस योजना में निवेश पर 5 साल का लॉक इन पीरियड लागू है.
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