Cryptocurrency Update: सरकार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर टैक्स प्रावधान को करने जा रही सख्त, वित्त विधेयक 2022 में रखा ये संशोधन प्रस्ताव
Tax On Cryptocurrency: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में निवेश से होने वाले नुकसान को किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने फायदे की भरपाई की इजाजत नहीं दी जाएगी.
Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों के बुरी खबर है. क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टोकरेंसी से हुए लाभ को दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सरकार ने वित्त विधेयक 2022 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में किए जाने वाले निवेश पर होने वाले लाभ और हानि की गणना को लेकर स्पष्टीकरण है. संशोधन प्रस्ताव में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर टैक्स का प्रावधान को सख्त करते हुए साफ किया गया है कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में निवेश से होने वाले नुकसान को किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने फायदे से भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं मान लिजिए किसी निवेशक ने बिट्कॉइन और एथेरियम दोनों क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. और उसे बिट्कॉइन में निवेश से 1 लाख रुपये का फायदा होता है और एथेरियम में निवेश से 1 लाख का नुकसान होता है तो भी निवेशक को बिट्कॉइन में 1 लाख रुपये के निवेश से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. इससे वो एथेरियम में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकेगा. दरअसल प्रॉपर्टी, शेयरों में निवेश से होने वाले प्रॉफिट लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान है. लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को इस प्रावधान से अलग रखा गया है.
सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से ये सवाल किया गया था जिसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इनकम टैक्स 1961 की प्रस्तावित धारा 115BBH के प्रावधानों के अनुसार, वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए के हस्तांतरण से उत्पन्न आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में बुनियादी ढांचे की लागत, उदाहरण के लिए कंप्यूटर और बिजली, इनकम से नहीं काटी जा सकती क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आएगा. धारा 115बीबीएच के तहत क्रिप्टोकरेंसी के अधिग्रहण की लागत की कटौती की अनुमति है.
दरअसल एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर एक अप्रैल 2022 से 30 फीसदी कैपिटल गेन टैक्स लगाने का ऐलान किया है.
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