Money Rules: क्रेडिट डेबिट से लेकर हवाई ईंधन के दाम तक बदल गए यह 7 वित्तीय नियम, देखें कौन कौन से हुए बदलाव
Financial Rules Changed: अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे जरूरी वित्तीय नियम है जिसमें बदलाव हो गया है. हम उन बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे.
Financial Rules Changed From 1 Oct 2023: आज से अक्टूबर के महीने की शुरुआत होने जा रही है. नए महीने की शुरुआत के साथ ही आज से कई वित्तीय रूल्स में बदलाव हो गया है जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. इसमें क्रेडिट, डेबिट रूल्स से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, टीसीएस रूल्स आदि जैसे कई बदलाव शामिल है. जानते हैं 1 अक्टूबर, 2023 से कौन से वित्तीय रूल्स बदल गए हैं.
1. कमर्शियल गैस सिलेंडर हुए महंगे
नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों को झटका मिला है. तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर को 209 रुपये तक महंगा कर दिया है. राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर अब 209 रुपये महंगा होकर 1731.50 रुपये बिकेगा. चेन्नई में 1,695 रुपये, मुंबई में 1,684 रुपये और कोलकाता में 1636.00 रुपये में कमर्शियल गैस सिलेंडर बिक रहा है.
2. एटीएफ के दाम में हुआ इजाफा
फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई ईंधन में बढ़ोतरी की है. राजधानी दिल्ली में एटीएफ 5.50 फीसदी तक महंगा होकर 1,18,199.17 रुपये प्रति किलोलीटर तक बिक रहा है. इस फैसले के बाद त्योहारी सीजन से पहले आम लोगों महंगे हवाई किराया का झटका मिल सकता है.
3. नेचुरल गैस के दाम हुई बढ़ोतरी
सरकार ने 30 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि आज से घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है. इस बढ़ोतरी के बाद घरेलू नेचुरल गैस के दाम $8.60/MMBTU से बढ़कर $9.20/mBtu पर पहुंच गए हैं.इस इजाफे के बाद पावर सेक्टर, स्टील पेट्रोकेमिकल और उर्वरक जैसे क्षेत्रों की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है.
4. क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम में बदलाव
आज से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव हो गए हैं. रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से ग्राहकों को यह सुविधा दी है कि वह अपने कार्ड का नेटवर्क प्रोवाइडर चुन सकता है. इससे पहले इसे केवल कार्ड जारी करने वाला बैंक या कंपनी चुन सकती थी, मगर आज से यह आजादी ग्राहकों को भी मिलेगी. नेटवर्क प्रोवाइडर को आप कार्ड जारी करते वक्त या उसके बाद भी चुन सकते हैं.
5. टीसीएस के नियमों में हुआ बदलाव
अगर आप विदेश यात्रा करते हैं या विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश की क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपके लिए झटके की खबर है. एजुकेशन, मेडिकल खर्च को छोड़कर अन्य सभी 7 लाख रुपये से अधिक के अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस पर आपको अब 20 फीसदी तक TCS देना होगा. यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है.
6. बिना आधार के स्मॉल सेविंग स्कीम में नहीं कर पाएंगे निवेश
आज से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए आधार जरूरी हो गया है. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में आधार की जानकारी दर्ज करना आवश्यक हो गया है. ऐसा न करने पर आज से इस तरह के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा और केवल आधार की जानकारी दर्ज करने के बाद ही इसे दोबारा चालू किया जाएगा. ऐसे में तब तक फ्रीज खाते पर आपको ब्याज दर और निवेश का लाभ नहीं मिल पाएगा.
7. बर्थ सर्टिफिकेट की बढ़ी उपयोगिता
आज से जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है. 1 अक्टूबर से बच्चे के स्कूल, कॉलेज में एडमिशन से लेकर आधार बनवाने, सरकारी नौकरी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करने के लिए केवल एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी.
ये भी पढ़ें-