Single Use Plastic Ban: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) से बने 19 तरह के उत्पाद बैन कर दिए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि, सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद के इस्तेमाल करने पर 1 लाख रु तक का फाइन लग सकता है या 5 साल की जेल भी हो सकती है. यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत होगी. दिल्ली में लेनदार और खरीदार अब प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. बैन के बावजूद इन उत्पादों का इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा.


इन पर लगेगा बैन
दिल्ली में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 तरह के उत्पाद बैन हो गए हैं. इन उत्पादों में Earbuds with plastic sticks, Balloon sticks, Plastic flags, Lollipops sticks, Ice cream sticks, Thermocol decorations, Plates, Cups, Glasses, Forks, Spoons, Knives, Straws, Trays, Cans for sweets, invitation cards, cigarette packets, plastic and PVC banners, 100 microns से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और PVC बैनर का इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान है.


1 लाख रु तक का जुर्माना
1 जुलाई से आम लोगों पर बैन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पर 500 से 2000 रु का जुर्माना लगेगा. वहीं, औद्योगिक स्तर पर इसका products, imports, warehousing और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण Act-1986 की धारा-15 के तहत दंड का प्रावधान होगा. ऐसे लोगों पर 20 हजार रु से लेकर 1 लाख रु तक का जुर्माना लगाया जायेगा या फिर 5 साल की जेल या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है. इसके अलावा उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जुड़े उद्योगों को बंद करने जैसी कार्रवाई का भी प्रावधान शामिल है.


ये करें इस्तेमाल 
सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों के स्थान पर कागज, जूट, कांच, लकड़ी आदि से बने उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है. स्टेनलेस स्टील से बने उत्पादों और बांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते है.




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