GST: जल्द ही माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को कंपनियों के बीच (बी2बी) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस या बिल निकालना होगा. अभी 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-इन्वॉयस निकालना होता है. ई-इन्वॉयस लागू होने के बाद प्रत्येक बी2बी लेनदेन के लिए जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल के मिलान की जरूरत नहीं होगी.


CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी ने दी जानकारी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था. जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं. 


विवेक जौहरी ने यहां उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "हमने एक बहुत ऊंची सीमा के साथ शुरुआत की है और जल्द ही हमारे पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले सभी करदाताओं को अपने बी2बी कारोबार के लिए ई-बिल निकालने होंगे. इसके शुरू होने के साथ ही हमें बिल मिलाने की जरूरत नहीं होगी."


जानें पहले क्या था नियम
जीएसटी के तहत एक अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य कर दिया गया था. एक जनवरी, 2021 से इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लागू कर दिया गया. पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियां बी2बी ई-बिल निकाल रही हैं और एक अप्रैल, 2022 से इस सीमा को 20 करोड़ रुपये किया गया था.


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