PAN Card: 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग का भी बन सकता है PAN Card, जानें ये आसान तरीका
PAN Card: पैन कार्ड 18 वर्ष की आयु से पहले भी बनवाया जा सकता है. बच्चों के लिए पैन कार्ड बनवाने के लिये इन निर्देशों का जानना बेहद जरुरी है.
Pan Card For Below 18 years: PAN Card आज की तारीख में ऐसा दस्तावेज है कि किसी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिये इसका होना अति अनिवार्य है. पैन कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के लिये भी किया जाता है. बैंक में खाता खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनियों में निवेश से लेकर बैंक खाता खोलने के लिये भी पैन कार्ड उपयोग में आता है. पैन कार्ड 18 वर्ष की आयु के बाद ही आमतौर पर खोले जाते हैं लेकिन जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसका भी पैन कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है. अगर 18 वर्ष से कम आयु के अपने बच्चों का पैन कार्ड बनवाना है तो इसके लिये इन नियमों का जानना बेहद जरुरी है.
18 साल से कम उम्र के बच्चों का पैन कार्ड
अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिये ये जानना बेहद जरूरी है कि कोई भी नाबालिग खुद से अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. बच्चे के माता-पिता ही पैन कार्ड के लिये आवेदन कर सकते हैं. अब आपको बताते हैं पैन कार्ड के लिये कैसे आवेदन किया जा सकता है.
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब नाबालिग की उम्र का प्रमाण पत्र और माता-पिता की फोटो जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों समेत सही ऑप्शन का चयन करके वेबसाइट द्वारा आवश्यक सभी जानकारी भरें.
- आपके लिये जानना जरुरी है कि केवल बच्चे के माता-पिता ही नाबालिग के पैन कार्ड के लिये आवेदन कर सकते हैं.
- पैन कार्ड के लिये 107 रुपये शुल्क का भुगतान करें और आवेदन का फॉर्म जमा करें.
- फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के बाद आपको एक रसीद नंबरमिलेगा जिसके जरिये आप अपने Application Number को ट्रैक कर सकते हैं.
- सभी जमा कराये दस्तावेजों के सत्यापन के 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड आपको मिल जाएगा.
इन दस्तावेज की होती है जरुरत
- नाबालिग के माता-पिता का पता और पहचान के प्रमाण की जरुरत होगी.
- पता और आवेदक की पहचान का प्रमाण होना चाहिए.
- नाबालिग के माता-पिता के पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों में से कोई एक को जमा करना होगा.
- एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज या मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करना होगा
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