नई दिल्ली: EPF खाते से संबंधित किसी तरह की शिकायत के लिए इपीएफओ ने अलग से 'ईपीएफ आई शिकायत प्रबंधन प्रणाली' वेबसाइट बनाई है. इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति ईपीएफओ सदस्य इपीएफ अकउंट से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.


इस वेबासाइट पर शिकायत दर्ज कराना भी काफी सरल है. हम आपको बता रहे हैं आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं.




  • आपको www.epfigms.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा

  •  'Register Grievance' पर क्लिक करें.

  • इसके बाद  एक नया पेज खुलेगा. पीएफ मेंबर, ईपीएफ पेंशनर, एंप्लॉयर आदि में से जिसमें शिकायत दर्ज करानी है वह स्टेट्स चुनें

  • पीएफ अकाउंट से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्टेटस के तौर पर 'पीएफ मेंबर'  चुनें और अपना यूएएन और सिक्योरिटी कोड भी डालें.

  • डिटेल भरने के बाद 'गेट डिटेल्स' पर क्लिक करें और अब आपके यूएएन से लिंक्ड आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन दिखेगी.

  • इसके बाद आपको 'Get OTP' पर क्लिक करना होगा. ओटीपी आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी है उसी पर आएगा.

  • ओटीपी डालें और सबमिट पर क्लिक करें. ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी

  • आपको उस पीएफ नंबर पर क्लिक करना होगा, जिसके संबंध में शिकायत दर्ज करवानी है

  • अब एक पॉप-अप आएगा. यहां आपको वह ऑप्शन चुनना होगा जिससे आपकी शिकायत संबंधित है- PF कार्यालय, नियोक्ता, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना या पूर्व-पेंशन.

  • डिटेल और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें.

  • आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी. इसके बाद शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आ जाएगा.



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