यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर को बेल मिल गई है. बेल मिलने के बाद शुक्रवार देर शाम राणा कपूर जेल से बाहर निकले. उन्हें 4 सालों के बाद जेल से बाहर की हवा में सांसें लेने का मौका मिला है.


इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी


राणा कपूर को ईडी ने लोन संबंधी गड़बडी को लेकर 4 साल पहले गिरफ्तार किया था. ईडी ने मार्च 2020 में जिस मामले में कपूर की गिरफ्तारी की थी, वह दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) को यस बैंक के द्वारा दिए गए लोन से जुड़ा हुआ है. ऐसा आरोप है कि डीएचएफएल को लेान देने में कपूर के द्वारा गड़बड़ियां की गई थीं. डीएचएफएल से जुड़े लोन का यह मामला उस समय का है, जब राणा कपूर यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ करते थे.


सीबीआई के मामले में मिली बेल


डीएचएफएल से जुड़े लोन फ्रॉड के मामले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है. उस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग समेत विभिन्न आरोपों में अलग-अलग कुल 7 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. अभी राणा कपूर को जिस मामले में जमानत मिली है, वह लोन फ्रॉड के बदले घूस में सस्ते भाव पर बंगला लेने से जुड़ा है. ऐसा आरोप है कि उक्त मामले में उन्होंने गलत तरीके से लोन देकर फायदा पहुंचाया और उसके बदले में उन्हें घूस के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के वीआईपी इलाके में आलीशान बंगला मिला. संबंधित बंगला नई दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित है. एक स्पेशल कोर्ट ने मामले में राणा कपूर को जमानत दी है, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें तलोजा जेल से छोड़ा गया.


इतने कम भाव में हुई बंगले की डील


सीबीआई ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु कपूर, अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर, ब्लिस एडोब प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य एंटिटीज के खिलाफ मार्च 2020 में मामला दर्ज किया था. सीबीआई का आरोप है कि कपूर ने यस बैंक के सीईओ के पद का दुरुपयोग करते हुए अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित बंगले को मार्केट प्राइस से सस्ते में खरीदा. संबंधित प्रॉपर्टी पहले अवंता रियल्टी के गौतम थापर के पास थी और उसकी वैल्यू सीबीआई के द्वारा 550 करोड़ रुपये बताई गई है. बंगले को गिरवी रखकर यस बैंक से 400 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था. बाद में उस बंगले को ब्लिस एडोब कंपनी ने 378 करोड़ रुपये में खरीद लिया, जिसमें राणा कपूर की पत्नी बिंदु डाइरेक्टर हैं.


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