(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Financial Deadline: इसी महीने निपटा लें ये 5 जरूरी काम, नजदीक आ चुकी है डेडलाइन
31 March Financial Deadlines: 31 मार्च तक कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन खत्म हो रही है. हम आपको इसके डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं...
Financial Deadlines Before 31 March 2024: मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने वाला है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले कई ऐसे काम हैं, जिनकी डेडलाइन खत्म होने वाली है. इसमें फ्री आधार कार्ड अपडेट कराने की डेडलाइन से लेकर टैक्स छूट के लिए निवेश, स्पेशल एफडी स्कीम में निवेश आदि जैसे कई काम शामिल हैं. हम आपको इनकी डेडलाइन के बारे में बता रहे हैं.
इन कार्यों की खत्म हो रही डेडलाइन
1. फ्री आधार अपडेट करने की डेडलाइन
अगर आपने लंबे वक्त से आधार अपडेट नहीं किया है तो आपके पास फ्री में आधार अपडेट करने का आखिरी मौका है. UIDAI ने इसकी डेडलाइन 14 मार्च तय की है. आप मुफ्त में अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि अपडेट करवा सकते हैं.
2. एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम
एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए 400 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम अमृत कलश लॉन्च की है. इस स्कीम को 12 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था, जिसके तहत सामान्य नागरिकों को 7.10 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. वहीं सीनियर सिटीजन को 7.60 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. इस स्पेशल एफडी की डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है.
3. एसबीआई होम लोन रेट
एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए स्पेशल होम लोन कैंपेन लेकर आया है, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है. इस स्कीम के तहत ग्राहकों को होम लोन पर 65 से 75 बेसिस प्वाइंट्स की छूट मिल रही है.
4. IDBI बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम
आईडीबीआई बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम लेकर आया है, जिसमें निवेश करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है. इस स्पेशल स्कीम के तहत सामान्य ग्राहकों को 7.05 फीसदी से लेकर 7.25 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.55 फीसदी से लेकर 7.75 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है. इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है.
5. टैक्स छूट के लिए निवेश की डेडलाइन
अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स छूट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 के लिए आखिरी मौका है. अगर आप इस तारीख तक पीपीएफ, SSY जैसी स्कीम्स में निवेश करते हैं तो आपको इस वित्त वर्ष में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिल सकती है.
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