FSSAI Directions for Packaged Food Items: भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने पैकेज्ड फूड आइटम बेचने वाली कंपनियों के लिए नया दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है. FSSAI पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट के बारे में जानकारी को बोल्ड अक्षरों में छापने को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रहा है.
6 जुलाई को हुई बैठक में FSSAI ने यह फैसला लिया है कि पैकेज्ड फूड आइटम में अब पोषण संबंधित सभी जानकारी जैसे नमक-चीनी की मात्रा आदि को सही तरह से लेबल करना आवश्यक है. FSSAI ने यह साफ कर दिया है कि पोषण संबंधित जानकारी को बोल्ड लेटर्स में छापने के साथ ही अब कंपनियों को इसे बड़े फॉन्ट में भी छापना होगा. इसके लिए FSSAI की ओर से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. मामले पर सभी पक्षों से प्रस्ताव की मंजूरी ली जाएगी.
नियमों को बदलने के पीछे है यह कारण
इस मामले में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके फूड रेगुलेटर सभी पक्षों से उनके सुझाव मांगेगा. सभी सुझाव में से कुछ को इसमें शामिल किया जाएगा. इसके बाद नोटिफिकेशन जारी इसे कानून बना दिया जाएगा. FSSAI ने अपनी 44वीं मीटिंग में चेयरमैन अपूर्व चंद्रा की मौजूदगी में यह फैसला लिया है. FSSAI ने बयान देते हुए कहा कि नियमों में बदलाव ग्राहकों के हित को देखते हुए किया जा रहा है. इससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू को समझने में मदद मिलेगी. वह समझ पाएंगे कि उन्हें वह प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं. इसके साथ ही इससे खान-पान से जुड़ी बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलेगी.
ग्राहकों को होगा फायदा
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों पैकेज्ड फूड आइटम्स में नमक और चीनी की मात्रा को लेकर विवाद चल रहा है. लंबे वक्त से यह मांग की जा रही थी कि कंपनियां चीनी, नमक और ट्रांस फैट जैसी जरूरी जानकारियों को बोल्ड अक्षरों में पैकेज्ड फूड आइटम पर दर्ज करें. इससे ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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