(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Godhan Nyay Yojana: मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना क्या है? किसान किस तरह उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
Government Scheme: मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी स्कीम है. इस स्कीम का उद्देश्य है कि इससे प्रदेश में पशुपालकों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद का लाभ मिल सकें.
Godhan Nyay Yojana Benefits: राज्य और केंद्र सरकार (Central and State Government) किसानों की मदद करने के लिए और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं लेकर आती ही रहती है. किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकें इसके लिए सरकार कुछ (Government Schemes for Farmers) बदलाव भी करती रहती है. इन स्कीमों का मकसद होता है कि वह किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें. ऐसी ही एक योजना जो सरकार द्वारा चलाई जाती है इसका नाम है मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana). इस योजना को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है. इस योजना के तहत सरकार गो पालन को प्रोत्साहित करती है.
इस योजना के तहत सरकार किसानों से गोबर खरीदती है. इससे किसानों को आर्थिक मदद (Financial Help) मिलती है. इस गोबर का सरकार द्वारा सही दाम भी दिया जाता है. लेकिन, बहुत से लोगों को इस योजना के बारे में नहीं पता है. तो चलिए हम आपको इस योजना के लिए आवेदन के तरीके आप लाभ के बारे में बताते हैं-
मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना क्या है?
मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी स्कीम है. इस स्कीम का उद्देश्य है कि इससे प्रदेश में पशुपालकों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद का लाभ मिल सकें. इस योजना को राज्य में जुलाई 2020 से शुरू किया गया है. इसे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने शुरू किया था. इस योजना के जरिए सरका पशुपालकों से गोबर खरीदती है और इसके बदले उन्हें उचित दाम दिया जाता है.
इस तरह इस्तेमाल होता है गोबर
सरकार किसानों से गोबर खरीदकर उसे वर्मी कंपोस्ट खाद (Vermicompost) में बदलने कै काम करती है. बाद में यह ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पिछले साल 100 करोड़ रुपये का गोबर पशुपालकों से खरीदा था. इसे बाद में खाद के रूप में बदला गया. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं.
ये लोग कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन
-छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना जरूरी है.
-पशु खुद का होना चाहिए.
-बड़े किसान नहीं होने चाहिए जिनकी खुद की जमीन न हो.
योजना का लाभ उठाने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स-
-राज्य का मूल निवाली पत्र (State Domicile)
-आधार कार्ड (Aadhaar Card)
-बैंक पासबुक (Bank Passbook)
-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number)
-वोटर आईडा कार्ड (Voter ID Card)
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