(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
GST On Hotel Room Update: 18 जुलाई से छुट्टियों में घूमना हुआ महंगा, होटल में ठहरने पर देना होगा GST!
GST On Hotel Room Latest News: जीएसटी काऊंसिल की जून महीने की आखिरी हफ्ते में हुई बैठक के बाद कहा गया था वैसे होटल जिनका किराया 1,000 रुपये प्रति दिन से कम है उसपर 12 फीसदी GST का भुगतान करना होगा.
GST On Hotel Room: अगर आप 18 जुलाई, 2022 के बाद छुट्टियों में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ठहरने के लिए होटल बुक कर रहे हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. 18 जुलाई से वैसे बजट होटल जिनका किराया 1,000 रुपये से कम है उसपर भी जीएसटी देना होगा. जीएसटी काऊंसिल की जून महीने की आखिरी हफ्ते में हुई बैठक के बाद कहा गया था वैसे होटल जिनका किराया 1,000 रुपये प्रति दिन से कम है उसपर 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. अब तक 1,000 रुपये कम किराये वाले बजट होटलों को जीएसटी छूट मिला हुआ था.
1,000 रुपये से कम के होटल रूम पर भी GST
जीएसटी काउंसिल ने 1,000 रुपये प्रति दिन से कम वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी वसूलने का फैसला ले लिया है लेकिन इसे नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है जो माना जा रहा है कभी भी जारी किया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद जिन भी होटल रूम का किराया 7500 रुपये से कम है उस पर 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा. वहीं वैसे होटल जिनके कमरे का किराया 7500 रुपये प्रति दिन से ज्यादा है उस पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ता है.
होटल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है असर
एक तो कोरोना महामारी के चलते सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ था. खासतौर से होटल जिन्हें दो सालों तक भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था. अब जीएसटी काउंसिल ने 1,000 रुपये से कम किराये वाले कमरे पर भी जीएसटी लगाने का फैसला ले लिया है. जाहिर है होटल में ठहरने वाले लोगों को 18 जुलाई के बाद से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. लेकिन होटल इंडस्ट्री का मानना है कि इस फैसले का असर उनके कारोबार पर पड़ सकता है.