Gold Hallmarking Rules: अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी (Jewellery without Hallmark) मान्य नहीं होगी. दरअसल केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers Affairs Ministry) ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के बिना कोई भी ज्वैलरी सोने के गहने नहीं बचे पाएगा.


1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा नियम
उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग की कंफ्यूजन को लेकर लिया गया है. नये नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे. इसके बिना अब सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा. इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब चार डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. गौरतलब है कि देश में फेक ज्वैलरी की ब्रिकी को रोकने के लिए सरकार ने डेढ़ साल पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए थें.


क्या होता है HUID?
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वलैरी की शुद्धता की पहचान होती है. यह एक 6 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसके जरिए ग्राहकों को गोल्ड ज्वैलरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है. इस कोड के जरिए धोखधड़ी के मामलों में बहुत कमी आती है. यह नंबर हर ज्वैलरी पर लगाया जाता है. ऐसे में अब दुकानदार 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे, वहीं ग्राहक पुरानी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के भी बेच पाएंगे. बता दें कि देशभर में कुल 1338 हॉलमार्किंग सेंटर है. बता दें कि देश के 85 फीसदी हिस्से में यह सेंटर मौजूद है और बाकी हिस्सों में और सेंटर्स बनाए जा रहे हैं.


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