Gold Store Rule: भारत में सोने की खरीदारी हर व्यक्ति करना चाहता है, जिस कारण भारत में सोने की खरीदारी खूब होती है. खासकर फेस्टिवल और शादियों के सीजन में सोने की खरीदारी ज्यादा होती है. इस दौरान ज्वेलरी से लेकर गोल्ड कॉइन तक खरीदे जाते हैं. हालांकि आप एक लिमिट तक ही गोल्ड को घर पर खरीदकर रख सकते हैं.
सरकार ने मैरिड लोगों से लेकर अनमैरिड लोगों तक के लिए सोना रखने पर नियम बनाए हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं कि आपको कितना गोल्ड रखने की अनुमति है तो यहां पूरी डिटेल में जानकारी दी जा रही है.
सेंट्रल बोर्ड डारेक्ट टैक्स (CBDT) के मुताबिक, अगर आप सोना अपनी आय से खरीदते हैं तो ये टैक्स छूट के अंतर्गत नहीं आता है. इसपर टैक्स देना पड़ता है. वह सोना सुरक्षित माना जाता है, जिसे वैध आय से खरीदा गया है. वहीं अवैध आय पर खरीदे गए सोने को सरकार जब्त कर सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है.
शादीशुदा महिलाएं कितना रख सकती है सोना
सरकार की ओर से बताए गए नियम के मुताबिक एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है. वहीं जिनकी शादी नहीं हुई है, वे 250 ग्राम तक सोना जमा कर रख सकती हैं.
पुरुष कितना रख सकते हैं सोना
सरकार ने पुरुषों के लिए भी सोना रखने की अनुमति दी है. इन्हें 100 ग्राम तक सोना घर पर जमा करके रखने की छूट दी गई है.
सोना रखने पर लगता है टैक्स?
दोस्तों और रिश्तेदारों से लिया गया सोना टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे बेचने जाते हैं तो उसपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है. वहीं अगर आप सोने को तीन साल से कम समय के लिए रखते हैं तो शॉर्ट-कैपिटल गेन टैक्स लगता है. वहीं अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए सोना रखकर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है. वहीं बेचे गए आय पर इनकम टैक्स के तहत होगी, जो इनडेक्शन लाभ के साथ 20 फीसदी है.
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