EPFO News: ईपीएफओ लेकर आ रहा ये जबरदस्त सुविधा, अब एम्पलॉयज को इस काम के लिए नहीं पड़ेगा एम्पलॉयर के पास गिड़गिड़ाना!
EPFO-UAN KYC Process: मौजूदा समय में एम्पलॉय के केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एम्पलॉयर यानी नियोक्ताओं के अप्रूवल की आवश्कता होती है. आने वाले दिनों में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.
EPFO News Update: एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड (Employee Provident Fund) के 8 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है. ईपीएफओ (EPFO) यानी एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन जून 2025 से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सेल्फ-अटेस्टेशन फैसिलिटी (Self-Attestation Facility) शुरू करने वाला है. इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद एम्पलॉयज को केवाईसी प्रोसेस (KYC Process) को पूरा करने के लिए अपने एम्पलॉयर्स के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सेल्फ-अटेस्टेशन से हो जाएगा KYC
एम्पलॉय प्रॉविडेंट फंड (EPF) के सब्सक्राइबर्स के लिए केवाईसी एक वन-टाइम प्रोसेस है जिसमें सब्सक्राइबर्स को अपने केवाईसी डिटेल्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ लिंक करने के दौरान वेरिफिकेशन करने में मदद करता है. मौजूदा समय में एम्पलॉय के केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए एम्पलॉयर यानी नियोक्ताओं के अप्रूवल की आवश्कता होती है. सब्सक्राइबर्स के लिए सेल्फ-अटेस्टेशन फैसिलिटी सुविधा शुरू होने के बाद मेंबर्स के लिए ये करना बेहद आसान हो जाएगा और एम्पलॉयर के अप्रूवल लेने में होने वाली समय की बर्बादी से बचा जा सकेगा. कई दफा कंपनियों के बंद हो जाने के बाद सब्सक्राइबर्स के लिए केवाईसी करने का प्रोसेस अटक जाता है. इस नए सुविधा के शुरू होने से ये कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी साथ ही ईपीएफ क्लेम के खारिज होने के मामलों में भी गिरावट आएगी.
EPFO 3.0 में शुरू होगी ये सुविधा
ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करने की जो तैयारी हो रही है इसमें इस सुविधा को शुरू किया जाएगा. ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह कायाकल्प करने में जुटा है जिससे एम्पलॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स (Employment Linked Incentive Schemes) के लागू होने के बाद ईपीएफओ पर जो काम का बोझ बढ़ने वाला है उसे मैनेज करना संभव हो सकेगा. ELI स्कीम के लागू होने बाद ईपीएफओ सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ तक होने का अनुमान है. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से ईपीएफओ अपने सदस्यों को बेहतर सर्विसेज प्रदान कर सकेगा.
बगैर क्लेम के निकाल सकेंगे प्रॉविडेंट फंड
श्रम और रोजगार मंत्रालय मार्च 2025 के आखिर तक ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च कर सकता है और नए वित्त वर्ष 2025-26 से ये अमल में आ जाएगा. ईपीएफओ 3.0 के तहत बैंकों के साथ मिलकर ऐसी सुविधा को लॉन्च करने पर विचार कर रहा है जिसमें ईपीएफ सब्सक्राइबर्स एक लिमिट तक अपने कॉरपस से फंड निकाल सकेंगे. इसके लिए क्लेम करने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ईपीएओ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जिसमें सब्सक्राइबर्स बगैर किसी परेशानी के अपनी गाढ़ी कमाई को निकाल सकेंगे.
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