NBCC Update: सुपरटेक के होमबायर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, एनबीसीसी ने अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का दिया प्रस्ताव
Supreme Court: सुपरटेक के अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के एनबीसीसी के आवेदन पर 1 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई.
Supertech Homebuyers: दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) के होमबायर्स (Homebuyers) जो सालों से घर का पजेशन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी (NBCC) ने सुपरटेक के अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने खातिर मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को इन अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की अगर मंजूरी दे दी तो सुपरटेक में अपना आशियना बुक कराने वाले 27000 होमबायर्स को राहत मिल सकती है.
वित्तीय संकट में फंसी सुपरटेक
सुपरटेक वित्तीय संकट (Financial Crisis) से जूझ रही है जिसके चलते 2021 से कंपनी पर आईबीसी कानून के तहत दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई पर सुनवाई चल रही है. सुपरटेक के कुल 17 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं जो कि दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और देहरादून में मौजूद है लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रही है.
NBCC पूरा करेगी 51000 हाउसिंग यूनिट्स?
पीटीआई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक होमबायर्स के वकील एम एल लाहोटी ने जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार वाले बेंच को सूचित किया है कि एनबीसीसी ने कुल 51,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स जिनपर काम अटका हुआ है उसे पूरा करने का प्रस्ताव दिया है. एनबीसीसी के वकील गोपाल जैन ने कोर्ट को बताया कि एनबीसीसी ने सुपरटेक के खिलाफ दिवालिया घोषित करने के लिए चल रही सुनवाई में इंटरवेंशन अप्लीकेशन सबमिट किया है जिसमें कंपनी ने आम्रपाली ग्रुप के समान सुपरटेक के अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है.
1 अक्टूबर 2024 को NBCC के प्रस्ताव पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर 2024 को एनबीसीसी के प्रस्ताव पर विचार करेगा. वहीं एनसीएलटी ने बायर्स और लेंडर्स से एनबीसीसी के सुपरटेक के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के प्लान पर फीडबैक देने को कहा है. एनसीएलएटी ने 27000 होमबायर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को एनबीसीसी के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा है.
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