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सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन की सीमा घटाकर 2 लाख कीः 1 अप्रैल से लगेगा 100% जुर्माना
नई दिल्लीः अब से नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख के बजाए 2 लाख रुपये होने जा रही है. सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा को घटाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव दिया है. सरकार ने नकदी में लेनदेन की सीमा को घटाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा. केंद्र सरकार ने कालेधन को रोकने के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के आधार पर 3 लाख से अधिक के कैश ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई थी. बजट में सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन के लिए 3 लाख रुपये की लिमिट तय की थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन का एलान किया है.
- जानें क्या है सरकार का नया फैसला और इसका असर फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ ही नकदी में लेनदेन की सीमा का नया नियम प्रभावी माना जाएगा. साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि तय सीमा से ज्यादा नकद में लेनदेन करने वाले को 100 फीसदी जुर्माना देना होगा.
- सरकार ने अपने इस नए प्रस्ताव में कहा है कि 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश लेनदेन पर 100 फीसदी जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा, जो नकद स्वीकार करेगा.
- मंगलवार यानी आज ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया जिसके पास होते ही नकदी में लेनदेन का नियम प्रभावी हो जाएगा. माना जा रहा है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये कदम ले रही है.
- इस नियम की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 2 लाख रुपये हो गई है. यानी अब आप यदि किसी से 2 लाख या उससे अधिक का कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप 100 फीसदी जुर्माना देने के लिए तैयार रहिए.
1/2 In the official amend.to FBill Govt has proposed that limit of 3 lakhs for cash tranx,beyond which it is illegal, be reduced to 2 lakhs
— Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) March 21, 2017
2/2 The penalty for violating this is a fine equivalent to the amount of transaction — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) March 21, 2017
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संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट
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