Anti-Cancer Drug Prices: कस्टम ड्यूटी-GST रेट घटाने के बावजूद सस्ती नहीं हुई कैंसर दवाएं, अब सरकार ने दिया ये आदेश
Cancer Drugs Prices: बजट में वित्त मंत्री ने तीन कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया था तो सितंबर महीने में जीएसटी में कटौती की गई थी.
Anti-Cancer Drugs Prices: केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों से तीन एंटी-कैंसर दवाओं की कीमतों को घटाने का आदेश दिया है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य करने का एलान किया था. इसके बाद 9 सितंबर 2024 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को घटाकर 12 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया.
ऐसे में सस्ती कीमतों पर कैंसर की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को तीन एंटी-कैंसर दवाओं, ट्रैस्टुज़ुमैब (Trastuzumab), ओसिमर्टिनिब (Osimertinib) और ड्यूरवालुमैब (Durvalumab) पर एमआरपी (Maximum Retail Price) को घटाने का आदेश दिया है.
केमिकल्स और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा, 2024-25 के बजट में इन तीन एंटी-कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की गई थी और उसे ही देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है. वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिमार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 23 जुलाई 2024 को ही नोटिफिकेशन जारी कर इन तीन कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया था. इसके अलावा डिमार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 8 अक्टूबर 2024 को इन तीन कैंसर दवाओं पर 10 अक्टूबर 2024 से जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था.
मंत्रालय ने कहा, बाजार में इन तीनों कैंसर दवाओं की एमआरपी में कमी की जानी चाहिए और टैक्स और ड्यूटी में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए. इसी के चलते एनपीपीए ने 28 अक्टूबर 2024 को सभी दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अपनी एमआरपी को घटाने को कहा है. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को डीलरों, स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स और सरकार को कीमतों में बदलाव से जुड़ा प्राइस लिस्ट जारी करना होगा और कीमतों में बदलाव किए जाने की जानकारी एनपीपीए को भी उपलब्ध कराना होगा.
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