सरकार ने बढ़ाई फास्टैग डेडलाइन, अब 15 फरवरी से होगा अनिवार्य
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से नए फोर-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है.
एनएचआईए ने देश भर के टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए अनिवार्य फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. पहले डेडलाइन 1 जनवरी, 2021 थी. अब वाहन चालक 15 फरवरी, 2021 तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सकेंगे. दरसल टोल प्लाजा पर जाम से बचने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लागू किया था. लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया था. यह व्यवस्था 2016 में शुरू की गई .
डिजिटल टोल कलेक्शन के लिए अनिवार्य है ट्रांजेक्शन
फिलहाल टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में इसका हिस्सा 75 से 80 फीसदी तक बढ़ चुका है. राजमार्ग प्राधिकरण को 15 फरवरी से सौ फीसदी कैशेलेस टोल कलेक्शन की नियामकीय मंजूरी मिल सकती है. जब 2016 मे की फास्टैग की शुरुआत हुई थी तो चार बैंकों ने एक लाख टैग जारी किए थे. उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए थे. मंत्रालय ने इस साल नवंबर में सूचना जारी कर 2021 से पुराने वाहनों या एक दिसंबर, 2017 से पहले के गाड़ियों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया था.
नए फोर-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग अनिवार्य
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से नए फोर-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है. राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है. नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी फास्टैग अनिवार्य है.
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