PAN-AADHAAR Link: केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड बंद कर दिए हैं. पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़े जाने की वजह से यह कड़ा फैसला लिया गया. एक आरटीआई के जवाब में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने जानकारी दी कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़े जाने की तारीख 30 जून थी. जिन लोगों ने भी तय समय में दोनों कार्ड को लिंक नहीं किया, उन पर कार्रवाई की गई है. 


देश में 70 करोड़ हैं पैन कार्ड 


देश में इस पैन कार्ड की संख्या 70.24 करोड़ पहुंच चुकी थी. इनमें से 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया था. लगभग 12 करोड़ लोगों ने तय समय में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया. इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं.     


नए पैन कार्ड आधार से होते हैं लिंक 


मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर ने यह आरटीआई फाइल की थी. इसमें जानकारी दी गई कि नए पैन कार्ड बनते समय ही आधार से लिंक कर दिए जाते हैं. एक जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवा चुके लोगों के लिए यह आदेश जारी किया गया था. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. 


1000 रुपये का जुर्माना लगेगा 


इस आदेश के तहत पैन-आधार लिंक करवाने में विफल हुए लोग 1000 रुपये जुर्माना भरकर अपना कार्ड रीएक्टिवेट करवा सकते हैं. गौर ने कहा कि नया पैन कार्ड बनवाने की फीस सिर्फ 91 रुपये है. फिर कार्ड रीएक्टिवेट करवाने पर सरकार 10 गुना से भी ज्यादा जुर्माना क्यों ले रही है. लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे. सरकार को अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए. 


कहां-कहां आएगी दिक्कत 


पैन कार्ड बंद हो जाने से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. सीबीडीटी के अनुसार, ऐसे लोग इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे. डीमैट खाता नहीं खुल सकेगा और म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये से ज्यादा पेमेंट नहीं होगा. शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं कर सकेंगे. गाड़ियां खरीदने पर ज्यादा टैक्स देना होगा. बैंक में एफडी और बचत खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुल सकेगा. क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनेगा. बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकेंगे. प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री पर अधिक टैक्स लगेगा.


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