Windfall Tax: तेल कंपनियों को झटका, सरकार ने कच्चे तेल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, डीजल-ATF पर मिली राहत
Windfall Tax: तेल कंपनियों को सरकार ने झटका देते हुए कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़त का फैसला किया है. इसके अलावा डीजल और एटीएफ पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव हुआ है.
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Windfall Tax: नए साल में मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को झटका देते हुए कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है. यह बढ़कर 2,300 रुपये प्रति टन हो गया है. सोमवार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स पर होने वाली समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है. वहीं दूसरी ओर डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल या जेट फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को कम करने का फैसला किया है. सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए यह जानकारी दी है.
कितना बढ़ाया गया विंडफॉल टैक्स
1 जनवरी को लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 1,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. वहीं डीजल पर लगने वाले 0.5 रुपये प्रति लीटर टैक्स को खत्म करके शून्य कर दिया गया है. इससे पहले 19 दिसंबर को हुए बैठक में सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 5,000 रुपये प्रति टन से कम करके 1,300 रुपये प्रति टन कर दिया था. वहीं डीजल पर लगने वाले SAED को 1 रुपये से घटाकर 0.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था.
ATF पर कम हुआ टैक्स
सरकार ने कच्चे तेल पर लगने वाले टैक्स में एक तरफ बढ़ोतरी की है तो वहीं दूसरी ओर जेट फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है. इसे 0.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. वहीं पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स अभी भी शून्य है. इससे पहले 19 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठक में ATF पर लगने वाले टैक्स में कटौती का फैसला करते हुए इसे 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.50 रुपये लीटर कर दिया गया था.
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