Windfall Tax: केंद्र सरकार ने गुरुवार को विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में बड़ा बदलाव करते हुए घरेलू कच्चे तेल (Petroleum Crude) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया है. सरकार ने इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर लगने वालs विंडफॉल टैक्स को 3,300 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये मैट्रिक टन कर दिया गया है.


डीजल पर दी ये राहत


इसके अलावा सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विशेष ड्यूटी में कटौती का फैसला किया है. इसे 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. वहीं पेट्रोल और जेट फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर पहले की तरह ही किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा. नई दरें 1 मार्च 2024 से लागू हो चुकी है.


पहले भी बढ़ाया जा चुका है विंडफॉल टैक्स


इससे पहले 15 फरवरी 2024 को हुई समीक्षा बैठक में सरकार ने घरेलू उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया था. इसे 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन कर दिया गया था. वहीं डीजल पर लगने वाले टैक्स को जीरो से बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था.


क्या होता है विंडफॉल टैक्स?


भारत सरकार कच्चे तेल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार से हो रहे मुनाफे पर कंपनियों पर टैक्स लगाती है. यह एक तरह की एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है. सरकार ने जुलाई 2022 में पहली बार कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स लगाने का फैसला किया था. भारत सरकार इसे कच्चे तेल के अलावा पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल के निर्यात पर भी लगाती है. इसकी समीक्षा हर 15 दिन के अंतराल पर होती है. 


गुरुवार को हुई बैठक में सरकार ने पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (Jet Fuel)  पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया है. ऐसे में यह शून्य पर ही बरकरार हैं और इन पर कोई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नहीं है.


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