Windfall Tax Increased By Government : एक बार फिर देश की पेट्रोलियम कंपनियों (Petroleum Companies) को तगड़ा झटका लगा है. सरकार ने आज विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में इजाफा कर दिया है. कच्चे तेल (Crude Oil), डीजल (Diesel) के साथ एविएशन फ्यूल (Air Turbine Fuel) पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाया गया है. सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगभग 2.5 रुपये प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है. जानें देश में इसका कितना असर पड़ेगा और तेल के दाम में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.


2.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा टैक्स 


सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन टैक्स 1900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति टन कर दिया है. वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स 3.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर हो गया है. यानि लगभग 2.5 रुपये प्रति लीटर टैक्स लगाया गया है. साथ ही डीजल पर एडिशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है. जबकि पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 


डीजल पर इतना बढ़ा टैक्स


डीजल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़त के साथ अब अतिरिक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. नए रेट 4 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगे. इससे पहले 3 जनवरी को पेट्रोलियम कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स की दरों में कुछ संशोधन किया गया था. 


क्या है विंडफॉल टैक्स 


विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जो किसी खास तरह की स्थितियों के चलते बड़ा फायदा उठाती है. मालूम हो कि, सरकार ने पहली बार 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था. उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया था. वहीं कच्चे घरेलू तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया था. केंद्र सरकार FY23 में विंडफॉल टैक्स से 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के टारगेट के साथ काम कर रही है. 


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