अगर नोटबंदी के दौरान जमा किए हैं दो लाख रुपये तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में देनी पड़ेगी जानकारी
नई दिल्लीः सरकार ने जहां एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है वहीं इस फॉर्म के पार्ट ई में उन लोगों को झटका दिया है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान कुल 2 लाख रुपये की रकम अपने बैंक खातों में जमा की हैं. फॉर्म में लिखा है कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान अगर आप ने कुल रकम 2 लाख रुपये जमा किए हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें.
सरकार ने इसके साथ ही एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1- सहज जारी कर दिया है और ये वित्त वर्ष 2016-17 और असेसमेंट इयर 2017-18 के लिए मान्य होगा. इसका इस्तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले कर सकेंग. ये आमदनी वेतन, एक घर से किराया वगैरह और ब्याज के तौर पर होगा.
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऐलान किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरने के लिए नया फॉर्म लाया जाएगा जो खास आयवर्ग के लिए सिर्फ 1 पेज का होगा और आज ये फैसला अमल में आ गया है.
जानें नए फॉर्म आने के क्या-क्या फायदे होंगे?
- इसका फायदा करीब 2 करोड़ टैक्स देने वालों को होगा
- आईटीआर फॉर्म की कुल संख्या 9 से घटाकर 7 की गयी
- आईटीआर 2, 2ए, और 3 की जगह अब नया आईटीआर 2 होगा
- आईटीआर 4 की जगह आईटीआर 3 होगा
- आईटीआर 4 एस की जगह आईटीआर 4 (सुगम) इस्तेमाल होगा
- इन सभी फॉर्म के जरिए रिटर्न इलेक्ट्रोनिकली दाखिल किए जाएंगे
जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से कम है और जिन्हे रिफंड की जरुरत नही है, वो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 (सुगम) के जरिए कागजी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी ये सुविधा होगी.