केंद्रीय कर्मियों को एक और राहत अब एलटीसी के तहत बीमा प्रीमियम भी भुना सकेंगे
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर एलटीसी नकद वाउचर का लाभ नहीं लिया जा सकता है. इस योजना का लाभ सिर्फ 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच खरीदे गए इंश्योरेंस पॉलिसी पर लिया जा सकता है.
सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को एक राहत दी है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर के तौर पर इनकैश करा सकते हैं. हालांकि प्रीमियम 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच अदा करना जरूरी है.
मौजूदा बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर एलटीसी नकद वाउचर का लाभ नहीं
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर एलटीसी नकद वाउचर का लाभ नहीं लिया जा सकता है. इस योजना का लाभ सिर्फ 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच खरीदे गए इंश्योरेंस पॉलिसी पर लिया जा सकता है. इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा. सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी वाउचर योजना का ऐलान किया था. इसके तहत केंद्रीय कर्मियों को इसका फायदा उठाने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी और उसका बिल जमा करना पड़ता था. इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने लाइफ पार्टनर या परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं और सरकार की नई योजना का फायदा उठा सकते हैं.
12 अक्टूबर को जारी हुई थी यह योजना
वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी नकद वाउचर योजना पर एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) का सेट जारी किया था. इसमें साफ किया गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी. इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी या अधिक है.
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