ITR Filing AY 2022-23: जल्द भर लें आयकर रिटर्न, सरकार ने कहा- 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ITR Filing: इनकम टैक्स विभाग ने जो ट्वीट किया उसमें बताया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अब तक रिटर्न दाखिल कर दिया है.
ITR Filing AY 2022-23: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की तारीख को 31 जुलाई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
नहीं बढ़ेगी ITR की डेडलाइन
रेवेन्यू सेक्रेटरी के बयान से साफ है कि आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अगर आप ये सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि सरकार डेडलाइन को बढ़ा सकती है तो ऐसी गलती ना करें. वर्ना आपको देरी से रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है. 20 जुलाई, 2022 को इनकम टैक्स विभाग ने जो ट्वीट किया उसमें बताया गया कि 2 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अब तक रिटर्न दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया है कि अगर अबतक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जल्द रिटर्न दाखिल करें.
Govt not considering extending July 31 deadline for filing income tax returns: Revenue Secretary
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2022
Income Tax e-filing portal has received more than 2 crore Income Tax Returns(ITRs) for AY 2022-23.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 20, 2022
We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #FileNow #ITD pic.twitter.com/BvFXS5QYFG
बीते दो वर्ष में बढ़ी है डेडलाइन
दरअसल बीते दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. लेकिन 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते लगाये गए लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया था तो 2021-22 में नए इनकम टैक्स पोर्टल में टैक्सपेयरों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से 31 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन बढ़ा दिया गया था. हालांकि 2022-23 एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाये जाने के आसार कम नजर आ रहा है. इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी ना करें. हालांकि अभी भी 4 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरना अभी बाकी है.
देरी से ITR फाइल करने पर पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
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