KYC Mandatory For Small Saving Schemes: अगर आपने डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो सरकार ने आपके लिए नोटिफिकेशन जारी की है. वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि अब पीपीएफ, एनएससी, एसएसवाई और अन्य छोटी बचत योजनाओं के तहत आधार कार्ड और पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर ये दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आप इसमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे. 


आधार और पैन कार्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान स्कीम और अन्य में जमा नहीं किया जाता है तो निवेश, विड्राॅल और अन्य चीजों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. सरकार ने ये नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 को जारी की है. अभी तक इन योजनाओं में बिना आधार के निवेश किया जा सकता था, पर अब से आधार कार्ड और आधार नामांकन स्लीप देनी होगी. 


आधार नहीं होने पर क्या होगा विकल्प 


सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, आधार और पैन कार्ड देना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार नामांकन स्लीप या एनरोल नंबर जमा करा सकते हैं. अकाउंट ओपेन करने के छह महीने के भीतर आधार प्रोवाइड करना अनिवार्य है. 


अगर नहीं जमा करते हैं आधार तो क्या होगा 


अगर 6 महीने के भीतर तक आधार नंबर नहीं दिया जाता है तो आपके छोटी बचत योजना का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और तबतक नहीं खुलेगा, जबतक की आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है. आधार नंबर जमा करने के बाद आपका अकाउंट फिर से खुल जाएगा. 


दो महीने के भीतर पैन जमा करना अनिवार्य 


सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि पैन या फाॅर्म 60 खाता खोलने के दौरान ही देना होगा. अगर नहीं दिया जाता है तो 2 महीने के अंदर उपलब्ध कराना होगा. अगर नहीं जमा करता है तो निवेश का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डाकघर या बैंक किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है. 


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