Government Scheme: पीएफ खाताधारक को 7 लाख रुपये का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है. यह इंश्योरेंस कवर सरकार द्वारा पीएफ खाताधारकों को एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम (EDLI) स्कीम के तहत मिलता है. ईपीएफओ के हरेक खाताधारक को एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत डेश इंश्योरेंस कवर मिलता है. अगर किसी खाताधारक की मृत्यु नौकरी में रहते हुए हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे नॉमिनी या अकाउंट होल्डर के उत्तराधिकारी को दे दी जाती है.


इस स्कीम के तरत अगर किसी खाताधारक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तरह परिवार वाले इंश्योरेंस डेथ क्लेम कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत ईपीएफओ (EPFO) खाताधारक को एक बार में कम से कम 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा. इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं.


EDLI स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) की प्रक्रिया को पूरी करना बहुत जरूरी है. बिना ई-नॉमिनेशन के क्लेम का पैसा लेने में परिवार को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में पैसा लेने के लिए उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है.


ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ये प्रोसेस करना होगा



  • ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए epfindia.gov.in पर क्लिक करें. 

  • सर्विस ऑप्शन का चुनाव करें. 

  • इसके बाद EPFO UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. 

  • Manage ऑप्शन पर क्लिक करें. 

  • Provide Details ऑप्शन पर क्लिक करें. 

  • family declaration ऑप्शन पर क्लिक करके सभी डिटेल्स फिल करें. 

  • इसके बाद Save EPF Nomination फिल कर दें. 

  • अपने ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

  • इसके बाद आप EDLI जैसी स्कीम का आसानी से लाभ उठा सकते हैं.


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