Cryptocurrency Taxation: क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ी जानकारी खबर सामने आई है. अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो जल्द ही आपको जीएसटी को लेकर चीजें साफ हो सकती हैं. सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्सेशन को लेकर काम कर रही है. एक अधिकारी ने बताया कि सरकार से बार-बार सवाल पूछे जाने पर पता लगा कि अभी टैक्सेशन के एफएक्यू (FAQ) को लेकर काम किया जा रहा है. 


GST को लेकर साफ होंगी चीजें
आपको बता दें  एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर लगने वाले टैक्स और माल एवं सेवा कर (GST) लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी. अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू (FAQ) के सेट का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है. विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी.


अधिकारी ने दी जानकारी
अधिकारी ने कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति कर को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर काम चल रहा है. हालांकि, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सूचना के उद्देश्य से होते हैं और इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई खामी तो नहीं है, विधि मंत्रालय की राय मांगी जा रही है.’’


डिजिटल करेंसी पर लगने वाला टैक्स हो स्पष्ट
अधिकारी ने बताया कि DEA, राजस्व विभाग और रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि फील्ड कर कार्यालय और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल करेंसी का लेनदेन करने वालों के लिए टैक्सेशन के पहलू स्पष्ट हो सकें.


बजट में किया था 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर टैक्स लगाने के संबंध में चीजें स्पष्ट की गई हैं. एक अप्रैल से इस तरह के लेनदेन पर उसी तरह से 30 फीसदी का आयकर, उपकर और अधिभार लगाया जाएगा जैसा कि कर कानून घुड़दौड़ या अन्य सट्टेबाजी वाले लेनदेन पर लगाता है.


TDS की लिमिट 50,000 होगी
बजट 2022-23 में एक साल में वर्चुअल मुद्राओं से 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एक फीसदी की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और इस तरह के उपहारों को प्राप्त करने वालों पर टैक्सेशन का भी प्रस्ताव है. इसके तहत कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रतिवर्ष होगी. इनमें व्यक्ति/एचयूएफ आदि शामिल हैं जिन्हें अपने खातों का आयकर कानून के तहत ऑडिट कराना होगा.


अभी 18 फीसदी लगता है जीएसटी
आपको बता दें एक फीसदी टीडीएस का प्रावधान एक जुलाई, 2022 से लागू होगा, जबकि लाभ पर कर एक अप्रैल से लगाया जाएगा. जीएसटी के दृष्टिकोण से एफएक्यू से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्रिप्टोकरेंसी वस्तु है या सेवा. अभी क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.


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