डीटीएच में 100 फीसदी एफडीआई को सरकार की हरी झंडी, लाइसेंस फीस की वसूली के नियम के नियम भी बदले
लाइसेंस फीस की वसूली के नियम में भी परिवर्तन किया गया है. अब सालाना लाइसेंस फीस की जगह तीन महीने में फीस ली जाएगी.
सरकार ने डायरेक्ट टु होम यानी डीटीएच सर्विस में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के फैसले को हरी झंडी दे दी गई. अब डीटीएच के लिए लाइसेंस 20 साल के लिए दिए जाएंगे. फिलहाल इसकी अवधि दस साल की है . सरकार के मुताबिक डीटीएच सेवाओं में संशोधन के बाद इसमें 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति होगी. इससे पहले डीटीएच सेक्टर में सिर्फ 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति थी.
सूचना-प्रसारण मंत्रालय को था ऐतराज
दरअससल वाणिज्य मंत्रालय डीटीएच में सौ फीसदी एफडीआई के पक्ष में था लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालयों को नए नियम के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति थी. लेकिन बाद में इन आपत्तियों को दूर कर लिया गया है. इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी डीटीएच में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्तावों को पूरी तरह मान लिया.
अब ज्यादा चैनल दिखा सकेंगे ऑपरेटर
अब नए नियमों के मुताबिक डीटीएच ऑपरेटर अब ज्यादा चैनल दिखा सकेंगे. उन्हें अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम पांच फीसदी चैनलों के संचालन की अनुमति दी जाएगी.लाइसेंस फीस की वसूली के नियम में भी परिवर्तन किया गया है. अब सालाना लाइसेंस फीस की जगह तीन महीने में फीस ली जाएगी. दरअसल डीटीएच सर्विस सेक्टर में पिछले दिनों काफी सक्रियता दिखी है. इसमें कई कंपनियां कैश संकट का सामना कर रही है.लिहाजा नया नियम इन कंपनियों के लिए सहूलियत पैदा कर सकता है.
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