बैंक, डाकघर 20 जुलाई तक RBI में जमा कराएं 500-1000 के पुराने नोट: सरकार
![बैंक, डाकघर 20 जुलाई तक RBI में जमा कराएं 500-1000 के पुराने नोट: सरकार Govt Allows Banks And Post Offices To Exchange Old 500 1000 Notes With Rbi In Next 30 Days बैंक, डाकघर 20 जुलाई तक RBI में जमा कराएं 500-1000 के पुराने नोट: सरकार](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/02164810/rbi-500.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्ली: सरकार ने आज बैंकों और डाकघरों को पुराने नोटों से जुड़ी एक बड़ी राहत दी है. सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है. हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि ये पुराने नोट 30 दिसंबर से पहले ही बैंकों, डाकघरों के पास आए हों, तभी जमा कराए जा सकते हैं.
यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है. इससे पहले 31 दिसंबर तक के लिए यह मौका दिया गया था. यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था.
एक नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है कि 500-1000 के पुराने नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में इस नियम के नोटिफाई होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें.
Govt allows banks & post offices to exchange old 500 & 1000 notes with RBI in next 30days provided these notes were collected by Dec 30,2016
— ANI (@ANI_news) June 21, 2017
जैसा कि आप जानते ही हैं कि सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने और फर्जी नोटों की रोकथाम के मकसद से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी. नोटबंदी के बाद देश में कुल करेंसी के करीब 85 फीसदी नोट चलन से बाहर हो गए थे. उसी समय सरकार ने 500 और 2000 रुपये के नए नोट भी चलन में लाए थे और आज देश में सबसे बड़ा नोट 2000 रुपये और उसके बाद 500 रुपये का है.
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