Retirement Gratuity: केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही कर्मचारियों का डीए (DA Hike) बढ़ा दिया था. डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बेसिक पे का 50 फीसदी हो गया था. इसके बाद से ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) और डेथ ग्रेच्युटी (Death Gratuity) समेत अन्य भत्ते बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी. अब केंद्र सरकार ने यह तोहफा भी दे दिया है. अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की लिमिट 25 फीसदी बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख रुपये कर दी गई है. यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2024 से लागू मानी जाएगी. इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा.
30 अप्रैल को हुआ फैसला 7 मई को ले लिया था वापस
केंद्र सरकार द्वारा 30 मई को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 के हिसाब से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25 फीसदी इजाफा किया जा रहा है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिलेगी. इससे पहले ग्रेच्युटी में इजाफा करने का फैसला 30 अप्रैल को किया गया था. मगर, 7 मई को सर्कुलर जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी.
केंद्र के बाद कई राज्य सरकारों ने भी बढ़ाया था डीए
केंद्र सरकार ने बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी, 2024 से लागू करने का ऐलान किया था. केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा मार्च, 2024 में किया गया था. डिअरनेस अलाउंस और डिअरनेस रिलीफ में हुए इजाफे के चलते लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिली थी. केंद्र सरकार के इस फैसले का अनुसरण करते हुए कई राज्य सरकारों ने भी चुनाव से पहले अपने-अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था.
क्या होती है ग्रेच्युटी, किसको मिलता है लाभ
नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी लगातार कम से कम 5 साल तक नौकरी कर चुका हो तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाता है. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के अनुसार, ग्रेच्युटी की यह रकम कर्मचारी की सेवा समाप्ति, मृत्यु या इस्तीफे पर ही मिलती है.
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