Grounds for Cancellation of Registered Gift Deed: अगर आपने अपना घर, मकान, दुकान, खेत जैसी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट के तौर पर दे दी है. और अब आप उसे वापस अपने नाम लेना चाहते है? तो आपके पास कौन से क़ानूनी रास्ते बचे है. जिसकी मदद से आपको प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है. आपको इस खबर में गिफ्ट प्रॉपर्टी (Gifted Property) के बारे में कई तरह की जानकारी मिलेगी. 


ये है सही तरीका
कानून की नजर में प्रॉपर्टी ‘गिफ्ट’ का मतलब है. इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (Transfer of Property Act, 1882) का सेक्शन-122 में रखा गया है. प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का मतलब ये है कि उस संपत्ति के मालिक ने उसे अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया है और इसके बदले में उसने कोई संपत्ति प्राप्त करने वाले से कोई धन (Consideration) नहीं लिया है. तभी गिफ्ट देने की प्रक्रिया पूरी होती है. जब उपहार देने वाला संपत्ति को प्राप्त करने वाले के नाम ट्रांसफर कर दे और उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले.


सेल डीड और गिफ्ट डीड 
सेल डीड (Sale Deed) में आप अपनी संपत्ति को पैसे यानी उसका मूल्य लेकर दूसरे के नाम ट्रांसफर करते हैं. सेल डीड में आप अपनी कोई भी संपत्ति को कितना मूल्य लेकर बेच रहे हैं. सरकार सेल डीड पर स्टैंप ड्यूटी भी वसूल करती है. गिफ्ट डीड (Gift Deed) तब की जाती है, जब आप अपनी संपत्ति को कोई मूल्य लिये बिना, मुफ्त में ट्रांसफर कर रहे होते हैं. आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ही प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है.


वापस ले सकते है प्रॉपर्टी
कानूनी तौर पर गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी को खारिज नहीं किया जा सकता. अगर गिफ्ट देने वाले ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति को उपहार में दे दी और दूसरे व्यक्ति ने उसे स्वीकार कर लिया है. संपत्ति की मिल्कियत नए मालिक के नाम ट्रांसफर हो गई, तो सामान्य परिस्थितियों में इस ट्रांजैक्शन को रद्द नहीं किया जा सकता है. लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है.


ऐसे वापस मिल सकती है प्रॉपर्टी



  • गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी को आमतौर वापस नहीं के सकते है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (Transfer of Property Act) के सेक्शन 126 में उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है, जब गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है.

  • अगर गिफ्ट देने और लेने वाले, दोनों इस बात पर सहमत हों, तो आपसी रजामंदी से गिफ्ट डीड को सस्पेंड या रद्द कर सकते हैं.

  • अगर गिफ्ट डीड पर दस्तखत के बावजूद प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई हो और बाद में गिफ्ट देने वाला अपना फैसला बदल ले, तो ऐसी हालत में भी उसकी मर्जी से गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है.

  • फ्रॉड या जबरदस्ती से हासिल गिफ्ट प्रॉपर्टी रद्द हो सकती है.

  • अगर गिफ्ट डीड में प्रॉपर्टी उपहार में दिए जाने के लिए जरूरी शर्त के तौर पर कोई प्रावधान शामिल किया हो, तो उसके पूरा न होने पर भी गिफ्ट को रद्द कर सकते है. मिसाल के तौर पर अगर कोई पिता अपने बेटे को इस शर्त के साथ अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है कि वो ताउम्र उसकी देखभाल करेगा और बाद में बेटा अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो पिता अपनी गिफ्ट डीड रद्द करके प्रॉपर्टी वापस लेने का दावा कर सकता है.


ये भी पढ़ें-


Indian Railways IRCTC: रेलवे ने 65000 डिब्बों में लगाई LED लाइट, अब हर साल 40 करोड़ की होगी बचत


7th Pay Commission: खत्म होने वाला है इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की होगी बंपर दीपावली!