GST Rate Hike: जानिए जीएसटी काउंसिल के किस फैसले से बढ़ेगा आप पर महंगाई का बोझ!
GST Rate Hike Update: जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला लिया गया है तो ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव करने का फैसला लिया गया है जिससे महंगाई का बोझ बढ़ सकता है.
GST Council Meeting: जुलाई महीने की 18 तारीख से महंगाई का बड़ा झटकालगने वाला है. आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है लेकिन जीएसटी काउंसिल के फैसलों से महंगाई के और बढ़ने की संभावना है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है. तो कुछ सामान ऐसे भी हैं जिसपर जीएटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिनों की बैठक में ने निर्णय लिया गया है.
इन वस्तुओं पर देना होगा जीएसटी
डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. आपको बता दें अब तक इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी. टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने की सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है. हालांकि, खुले में बिकने वाले अनब्रांडेड, अनपैक्ड आईटम्स पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.
इंक-पेंसिल शार्पनर महंगा
बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें अब महंगी हो जाएगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रिंटिंग-ड्राइंग इंक, पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स, चाकू, कागज काटने वाला चाकू पर भी जीएसटी रेट बढ़ा दी गई है. इन वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. सौर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जबकि पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था. - कट या पोलिश किए हुए डायमंड पर 0.25 फीसदी की जगह 1.5 फीसदी जीएसटी देना होगा. एलईडी लैंप, लाइट्स पर भी 12 की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
बजट होटल और इलाज हुआ महंगा
अब बाहर घूमने जाना आपके लिए महंगा हो जाएगा. दरअसल पहले 1,000 रुपये से कम के किराये वाले कमरे पर जीएसटी नहीं लगता था. लेकिन 18 जुलाई, 2022 से ब 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिये आईसीयू को छोड़कर 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा. यानि निजी अस्पतालों में इजाज आपके लिए महंगा होने जा रहे है.
हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट के नियम में बदलाव
बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब केवल इकनॉमी क्लास में सफर करने पर मिलेगी. बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5 फीसदी जीएसटी को यथावत रखा गया है. रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के ट्रांसपोर्ट पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.जीएसटी काउसिंल ने फैसला लिया है कि भाड़े पर ट्रक लेना अब सस्ता होगा अगर उसमें तेल का खर्च भी शामिल है. पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था अब 12 फीसदी जीएसटी देना होगा.
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