Nirmala Sitharaman: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 54वीं बैठक सोमवार को संपन्न हो गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. हालांकि, लंबे समय से चर्चा में रहे कुछ मसलों को जीएसटी काउंसिल ने फिलहाल टालने का फैसला किया है. जीएसटी काउंसिल ने कैंसर दवाओं, नमकीन और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर जीएसटी घटने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री का ऐलान, रिसर्च फंड पर नहीं देना होगा जीएसटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि राज्य या केंद्र सरकार के कानून से बनी कोई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर अगर सरकार या प्राइवेट सेक्टर से फंड हासिल करती हैं तो उन्हें इसपर कोई जीएसटी नहीं देना होगा. दरअसल, पिछले महीने यह खबर आई थी कि आईआईटी दिल्ली समेत विभिन्न अन्य शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च के लिए फंड पर जीएसटी का नोटिस मिला है. इसके बाद वित्त मंत्रालय की भारी आलोचना हो रही थी. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (DGGI) ने आईआईटी दिल्ली समेत कुल 7 संस्थानों को टैक्स डिमांड का नोटिस भेज दिया था.
नमकीन, कैंसर दवा और हेलीकॉप्टर सर्विस पर मिली राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि नमकीन पर जीएसटी अब 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर भी 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी जीएसटी ही लिया जाएगा. इससे कैंसर की दवाएं काफी सस्ती होंगी और मरीजों को राहत मिलेगी. संजय मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक यात्रा करने वाले वृद्धों की समस्याओं को देखते हुए सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर सर्विस (Helicopter Services) इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को जीएसटी से राहत दी गई है. इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी जैसे तीर्थस्थलों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी.
इंश्योरेंस और ऑनलाइन पेमेंट पर बाद में किया जाएगा फैसला
संजय मल्होत्रा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को घटाने पर भी चर्चा हुई. इसके बाद इस मुद्दे को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) के पास भेज दिया गया है. यह जीओएम अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा. इस मसले पर नवंबर, 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी. ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमिटी को भेज दिया गया है.
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