GST Council: इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में मिल सकती है खुशखबरी, ऑनलाइन गेमिंग टैक्स पर रहेगी सबकी नजर
Insurance Premium: इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने की मांग लगातार जारी है. निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह प्रस्ताव राज्यों की तरफ से आना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है.
Insurance Premium: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक सोमवार, 9 सितंबर को होने जा रही है. इस दौरान सबसे अहम मुद्दा इंश्योरेंस प्रीमियम (Insurance Premium) पर जीएसटी का रहने वाला है. इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर टैक्स के मुद्दे पर भी चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी के रेट को तार्किक बनाने की सिफारिश पहले ही कर दी थी. अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल जीएसटी घटाने का फैसला लेती है तो यह कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत होगी.
फिटमेंट कमेटी इंश्योरेंस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी
सूत्रों के हवाले से मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिटमेंट कमेटी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस समेत अन्य बीमा पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है. इस कमेटी में केंद्र और राज्यों के अधिकारी शामिल हैं. फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है. वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने 8,262.94 करोड़ रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए कमाए थे. इसके अलावा हेल्थ रीइंश्योरेंस प्रीमियम से उन्हें 1,484.36 करोड़ रुपये मिले थे. यदि जीएसटी घटाया जाता है तो इस आंकड़े पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा भी जीएसटी काउंसिल में की जाएगी.
नितिन गडकरी समेत कई सांसद उठा चुके हैं मांग
इस मसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) समेत सरकार के कई सहयोगी सांसदों समेत विपक्ष ने भी आवाज उठाई है. निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि जीएसटी कलेक्शन का 75 फीसदी हिस्सा राज्यों को जाता है. ऐसे में राज्यों को जीएसटी घटने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा. जीएसटी काउंसिल फिलहाल जीएसटी स्लैब में कोई बदलाव नहीं करना चाहती है. हालांकि, वह कुछ मसलों पर बदलाव के लिए तैयार है.
ऑनलाइन गेमिंग पर नहीं घटेगा टैक्स, सख्ती रहेगी जारी
इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स की रिपोर्ट पर भी चर्चा सोमवार को हो सकती है. अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगा दिया गया था. इन कंपनियों की डिमांड है कि इसे हटाया जाए. हालांकि, सूत्रों ने दावा किया कि ऐसा होने की संभावना न के बराबर है. हालांकि, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है. ऐसी कंपनियों के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस लगातार कार्रवाई कर रही है.
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